नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने लगभग 45 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत पहुंचाई है. दरअसल अब अगर सीजीएचएस के पैनल के अस्पतालों में कोई सुविधा नहीं मिलती है और ऐसे में सेवारत एंव रिटायर्ड कर्मचारी या उनके परिजन बाहर के अस्पतालों में इलाज कराते हैं तो उन्हें सभी खर्च वापस मिलेगा. इसका मतलब अस्पताल में खर्च की गई सभी रकम रिइंबर्स हो जाएगी. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दाखिल जनहित याचिका पर सुनाया है.
गौरतलब है कि यह याचिका भारतीय राजस्व सेवा के पूर्व अधिकारी और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट शिवाकांत झा ने दाखिल की थी. दरअसल, शिवकांत झा ने साल 2003 में मुंबई के जसलोक अस्पताल और दिल्ली में फोर्टिस एस्कॉर्ट्स में अपने दिल का इलाज कराया था. बाद में इलाज में उस दौरान खर्च हुई 13 लाख 80 हज़ार की रकम को सीजीएचएस के अधिकारियों ने रिइंबर्स करने से इंकार कर दिया क्योंकि दोनों अस्पताल सीजीएचएस के पैनल के अंतर्गत नहीं थे. हालांकि बाद में काफी भाग दौड़ के बाद 5 लाख 85 हज़ार रुपए का भुगतान दिया गया. उस समय योजना का कहना था कि रिइंबर्स का आधार फिक्स रेट के आधार पर ही होना चाहिए.
शिवाकांत झा ने सु्प्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी. जिसके बाद कोर्ट ने कहा है कि सीजीएचएस की तय रकम से ज्यादा खर्चा होने पर कर्मचारी को पुनर्भुगतान न मिलना गलत है. सुप्रीम कोर्ट ने इसे कर्मचारियों के अधिकारों का हनन बताया. कोर्ट ने कहा कि किसी भी अस्पताल की दर पर सीजीएचएस को इलाज के बाद कर्मचारी को भुगतान करना ही होगा. कोर्ट ने कहा कि अगर यह साबित हो जाए कि कर्मचारी ने दूसरे अस्पताल में इलाज कराया है तो उसे पुनर्भुगतान मिलने से कोई नहीं रोक सकता है.
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