नई दिल्ली. अभी तक जो लोग किसी वजह से आईटीआर फाइल नहीं कर पाए हैं उनके लिए राहत की खबर है. सीबीडीटी ने आयकर रिटर्न फाइल करने की तारीख को आगे बढ़ाने का फैसला किया है. सीबीडीटी ने गुरुवार को ऑडिट रिपोर्ट की आवश्यकता वाले विशेष मामलों के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने के लिए 30 सितंबर की समयसीमा एक महीने बढ़ा दी है अब नई समय सीमा 31 अक्टूबर है. इसके पहले आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 अगस्त थी.
देश भर से प्रतिनिधित्व प्राप्त के बाद सीबीडीटी ने आईटीआर और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने के लिए नियत तारीख को 30 सितंबर, 2019 से 31 अक्टूबर, 2019 तक के लिए बढ़ा दिया है. केंद्र सरकार की ओर से सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने यह निर्णय लिया है.
सीबीडीटी ने आईटीआर फाइल संबंधी जानकारी देते हुए कहा कि डेट उन लोगों के लिए होगी जिनके अकाउंट को ऑडिटिंग की जरूरत है. इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) के साथ-साथ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की भी आखिरी तारीख को भी 30 सितंबर से एक महीने के लिए बढ़ाकर 31 अक्टूबर करने का फैसला किया गया है.
ITR की यह कैटेगरी उन संस्थाओं द्वारा दायर की जानी है, जिनका मूल्यांकन IT अधिनियम की धारा 44AB के तहत किया जाता है, जैसे कि कंपनियों, साझेदारी फर्मों, दूसरों के बीच स्वामित्व और उनके अकाउंट को फाइलिंग करने से पहले ऑडिट करने की आवश्यकता होती है.
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