नई दिल्ली। calcutta high court: पश्चिम बंगाल के संदेशखाली की घटना को लेकर खूब राजनीति हुई थी। अब इस मामले पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेशखाली में महिलाओं पर हुए अत्याचार और जमीन कब्जाने के आरोपों की जांच सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया है। बता दें कि संदेशखाली में ईडी के अधिकारियों पर हुए हमले की […]
नई दिल्ली। calcutta high court: पश्चिम बंगाल के संदेशखाली की घटना को लेकर खूब राजनीति हुई थी। अब इस मामले पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेशखाली में महिलाओं पर हुए अत्याचार और जमीन कब्जाने के आरोपों की जांच सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया है। बता दें कि संदेशखाली में ईडी के अधिकारियों पर हुए हमले की जांच भी सीबीआई ही कर रही है। संदेशखाली मामले में भी टीएमसी नेता शाहजहां शेख तथा उसके साथियों पर आरोप हैं। ईडी टीम पर हमले का भी आरोप शाहजहां शेख पर ही है।
बुधवार को अपने आदेश में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कोर्ट की निगरानी में संदेशखाली में महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध, जमीन कब्जाने जैसे आरोपों की सीबीआई जांच का निर्देश दिया है। बता दें कि बीते गुरुवार को हाई कोर्ट ने संदेशखाली की घटनाओं को लेकर राज्य सरकार को फटकार लगाई थी। अदालत ने संदेशखाली में हिंसा के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि ये मामला बहुत शर्मनाक है।
कोर्ट ने कहा कि ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वो हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान करे। अदालत ने कहा था कि संदेशखाली मामले में जिला प्रशासन तथा पश्चिम बंगाल सरकार दोनों को नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उच्च न्यायालय ने कहा कि ‘यहां 100 फीसदी जिम्मेदारी सत्तारूढ़ सरकार की है। यदि किसी नागरिक की सुरक्षा खतरे में है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। कोर्ट ने कहा कि अगर पीड़ित पक्ष की वकील जो भी कह रही हैं, उसमें एक फीसदी की भी सच्चाई है तो ये बहुत शर्मनाक है।
बता दें कि ईडी और उनके साथ आए सीएपीएफ कर्मियों पर बीते महीने पांच जनवरी को शाहजहां के सहयोगियों द्वारा हमला कर दिया गया था, उस समय केंद्रीय एजेंसी के अधिकारी राशन-वितरण मामले में शाहजहां के आवास पर छापेमारी और तलाशी लेने गए थे।