नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट गुरुवार 29 नवंबर को सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा की याचिका पर सुनवाई करेगी. ये सुनवाई पहले 20 नवंबर को होनी थी जो 29 नवंबर तक टल गई थी. बता दें कि आलोक वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में सरकार के एक फैसले को चुनौती दी है. सरकार ने भसीबीआई निदेशक पर लगे भ्रष्टाचारों के आरोपों को देखते हुए उन्हें निदेशक के अधिकारों से हटाकर छुट्टी पर भेजने का फैसला किया था जिसके खिलाफ आलोक वर्मा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे.
आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई के लिए सीजेआई रंजन गोगोई, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस केएम जोसेफ की पीठ तैयार की गई है. ये पीठ आलोक वर्मा के सीलबंद लिफाफे में दिये गये जवाब पर विचार करेगी. आलोक वर्मा का ये जवाब केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा आलोक वर्मा के खिलाफ प्रारंभिक जांच की रिपोर्ट पर दिया गया है. इससे पहले सीवीसी द्वारा दी गई रिपोर्ट पर आलोक वर्मा का जवाब मीडिया में लीक हो जाने के कारण पीठ ने सुनवाई टाल दी थी.
20 नवंबर को होने वाली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था वो किसी पक्षकार को नहीं सुनेगी और यह केवल उठाए गए मुद्दों तक सीमित रहेगी. सीवीसी रिपोर्ट पर आलोक वर्मा का जवाब लीक होने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी दिखाई और आदेश दिए कि जांच एजेंसी की गरिमा बनाये रखने के लिए एजेंसी निदेशक के जवाब गोपनीय रखे जाएंगे.
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