कई बार टलने के बाद सीबीआई की विशेष अदालत ने चारा घोटाला मामले में दोषी RJD चीफ लालू प्रसाद यादव को साढ़े तीन साल कैद की सजा सुनाई है साथ ही पांच लाख का जुर्माना लगाया है. फैसले पर तेजस्वी यादव ने हाईकोर्ट जाने की बात कही है. 23 दिसंबर को मामले की सुनवाई थी जिसमें लालू यादव समेत 16 लोगों को दोषी करार दिया गया था वहीं बिहार के ही पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्र समेत 7 लोगों को आरोपमुक्त कर बरी कर दिया गया था
रांचीः चारा घोटाला मामले में कई बार फैसला टलने के बाद आखिरकार सीबीआई की विशेष अदालत ने शनिवार को आरजेडी चीफ और बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद की सजा का एलान करते हुए उन्हें साढ़े तीन साल की सजा सुनाई है. साथ ही पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. लालू यादव के साथ ही अन्य दोषियों को भी सजा सुनाई गई है. फैसले पर लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने कहा कि वह फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे. लालू प्रसाद की फैसला पिछली कई सुनवाइयों से टल रहा था लेकिन शनिवार को अदालत ने लालू की सजा पर फैसला सुना दिया.
बता दें कि चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव 120ब,420,467,468,471,477A and 13(1)c d ,13(2) धाराओं के तहत दोषी पाए गए हैं. बता दें मामले की सुनवाई करते हुए सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद यादव सहित 16 लोगों को दोषी करार दिया था वहीं बिहार के ही पूर्व सीएम जगदन्नाथ मिश्र समेत 7 लोगों को आरोपमुक्त कर बरी कर दिया था. दोषी साबित होने के बाद लालू प्रसाद यादव को रांची की बिरसा मुंजा जेल में भेज दिया गया था.
गौरतलब है कि साल 1990 से 1994 के बीच देवघर कोषागार से पशु चारे के नाम पर अवैध तरीके से 89 लाथ 27 हजार रुपये निकाले गए थे. इस दौरान लालू यादव बिहार के सीएम थे. हालांकि चारा घोटाला 950 करोड़ रुपये का है जिसमें एक केसस देवघर से भी जुड़ा हुआ है. बता दें कि सीबीआ 97 में मुकदमा दर्ज किया था.
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