CBI Chargesheet Against Bhupinder Singh Hooda: जमीन घोटाला मामले में हरियाणा के पूर्व सीएम भूपिंदर सिंह हु्ड्डा और मोतीलाल वोहरा के खिलाफ सीबीआई ने दायर की चार्जशीट

CBI Chargesheet Against Bhupinder Singh Hooda: हरियाणा के पंचकुला स्थित एक इंस्टिट्यूट प्लॉट के री-अलॉटमेंट को लेकर सीबीआई ने पूर्व सीएम भूपिंदर सिंह हुड्डा, कांग्रेस नेता मोतीलाल वोहरा और असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के खिलाफ चार्जशीट फाइल की है.

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CBI Chargesheet Against Bhupinder Singh Hooda: जमीन घोटाला मामले में हरियाणा के पूर्व सीएम भूपिंदर सिंह हु्ड्डा और मोतीलाल वोहरा के खिलाफ सीबीआई ने दायर की चार्जशीट

Aanchal Pandey

  • December 1, 2018 12:30 pm Asia/KolkataIST, Updated 6 years ago

नई दिल्ली. सीबीआई ने शनिवार को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोतीलाल वोहरा और असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) के खिलाफ जमीन घोटाला मामले में चार्जशीट फाइल की है. हरियाणा के पंचकुला स्थित एक इंस्टिट्यूट प्लॉट के पुनर्वंटन को लेकर सीबीआई ने यह कदम उठाया है. आरोप है कि असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को साल 2005 में गलत तरीके से भूमि आवंटन किया गया था.  बीते दिनों एजेएल मामले में हरियाणा के राज्यपाल नारायण आर्य ने भूपिंदर सिंह हुड्डा के खिलाफ सीबीआई को अभियोग चलाने की इजाजत दी थी.

आरोप है कि पूर्व सीएम ने एजेएल को उसके अखबार नेशनल हेराल्ड के लिए पंचकुला में नियमों के खिलाफ भूमि आवंटित की. मनोहर लाल खट्टर की अगुआई वाली बीजेपी सरकार ने साल 2015 में मामला सीबीआई को सौंप दिया था. हरियाणा में सरकार बनने के बाद बीजेपी ने कई मामलों में जांच कराई, जिनमें एजेएल भी शामिल था. विजिलेंस डिपार्टमेंट को बीजेपी सरकार ने मई 2016 में रिपोर्ट सौंपी थी. हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HUDA) की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था. भूपिंदर सिंह हुड्डा का नाम इसलिए आया, क्योंकि प्राधिकरण में सीएम पदेन अध्यक्ष होते हैं.

कैसे किया गया भूमि आवंटन: आरोप है कि 28 अगस्त 2005 को भूपिंदर सिंह हुड्डा ने कुर्सी का गलत इस्तेमाल करते हुए एजेएल को पंचकुला में भूमि का आवंटन बहाल किया. 30 अगस्त 1982 में एजेएल को यह भूमि आवंटित की गई थी. तब डील यह थी कि कंपनी भूमि पर 6 महीने निर्माण कार्य करेगी, मगर एेसा हुआ नहीं. इसके बाद 30 अक्टूबर 1992 पंचकुला के संपदा अफसर ने रकम में 10 परसेंट कटौती कर बाकी पैसा 10 नवंबर 1995 को लौटा दिया और जमीन वापस ले ली. एजेएल ने इसका विरोध किया और राजस्व विभाग से गुहार लगाई, लेकिन कंपनी को कोई राहत नहीं मिली.

एजेएल को कामयाबी उस वक्त मिली जब उसने 2005 में हुड्डा के हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के चेयरमैन होने के चलते भूमि को दोबारा आवंटित कराने का रास्ता साफ करा लिया. रिपोर्ट्स के मुताबिक उस वक्त HUDA मुख्य प्रशासक ने कहा था कि भूमि पुरानी कीमत पर आवंटित नहीं की जा सकती. लेकिन फिर भी 28 अगस्त 2005 को पंचकुला की जमीन एजेएल को 1982 की दर पर ही आवंटित की गई.

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