रांची. चारा घोटाला के दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में भी लालू यादव दोषी करार दिए गए हैं. चारा घोटाले के चौथे मामले में फैसला आ गया है. बिहार के पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्र को बरी किया गया है. जबकि अरुण कुमार, कृष्ण कुमार, अजित कुमार वर्मा को दोषी करार दिया गया है. लालू यादव पर थोड़ी देर में फैसला आएगा. विशेष सीबीआइ विशेष अदालत ने दुमका कोषागार घोटाले से जुड़े मामले में ये फैसला सुनाया है. आरजेड़ी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव व पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्र सहित 31 आरोपितों के भाग्य का फैसला कर सकती है. माना जा रहा है कि लालू यादव बीमार होने के कारण अदालत में उपस्थित नहीं हो सकेंगे.
आपको बता दें कि चारा घोटाले के दुमका कोषागार मामले में 3 करोड़ 13 लाख रुपये का गबन हुआ था. इससे पहले सीबीआई की विशेष अदालत ने 5 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. 16 मार्च को सीबीआई अदालत ने लालू की याचिका पर बिहार के तत्कालीन महालेखा परीक्षक समेत महालेखाकार कार्यालय के तीन अधिकारियों के खिलाफ समन जारी करने का निर्देश दिया था.
आपको बता दें कि इस केस में 15 मार्च को ही फैसला आना था, लेकिन लगातार तीन बार फैसला टल चुका है. सीबीआई के विशेष जज शिवपाल सिंह के ट्रेनिंग पर चले जाने के चलते 17 मार्च को फैसला सुनाया नहीं जा सका. उधर 17 मार्च को ही जेल में तबीयत बिगड़ने के बाद लालू प्रसाद को रिम्स में भर्ती कराया गया. बता दें कि लालू प्रसाद यादव 24 जनवरी से रांची की जेल में बंद है. रांची की विशेष सीबीआई अदालत ने लालू यादव को चारा घोटाले में दोषी पाते हुए 5 साल जेल की सजा सुनाई थी.
आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जेल में तबीयत बिगड़ी, RIMS में भर्ती
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