पटना. चारा घोटाले के तीन मामलों में रांची की होटवार जेल में सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को इस केस से जुड़े चौथे मामले में भी सजा सुनाई गई है. लालू यादव को चारा घोटाले के चौथे मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने सात-सात साल की सजा सुनाई है. कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद उनके बेटे और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि वह इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे. तेजस्वी ने कहा कि मेरे पिता की जान को खतरा है. बीजेपी उनके खिलाफ साजिश रच रही है.
तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू यादव बीजेपी और जेडीयू की राजनीतिक साजिश का शिकार हुए हैं. बताया जा रहा है कि इस मामले में फैसला आने के बाद राजद के सीनियर लीडर्स ने इमरजैंसी मीटिंग बुलाई है. वहीं तेजस्वी यादव के आरोपों का जवाब देते हुए राज्य के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि यह अजीब है कि किसी को पुलिस कस्टडी में भी जान का खतरा हो सकता है. उन्होंने कहा कि अगर तेजस्वी को लगता है कि उनके पिता को जान का खतरा है तो उन्हें कोर्ट में अपील करनी चाहिए.
शनिवार को चारा घोटाले के चौथे मामले में राजद प्रमुख लालू यादव को सीबीआई की विशेष अदालत ने सात-सात साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 60 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. हालांकि सजा पर सस्पेंस बना हुआ है कि यह सजा एक साथ चलेगी या अलग-अलग. लालू यादव को दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ रुपये की अवैध निकासी के मामले में सोमवार को दोषी करार दिया गया था.
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