नई दिल्ली. आईएनएक्स मीडिया केस में कांग्रेस नेता और देश के पूर्व गृहमंत्री पी चिदंबरम को सीबीआई हिरासत से 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में दिल्ली की तिहाड़ जेल भेज दिया है. अब पी चिदंबरम को निचली अदालत में रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करना होगा. पिछले 15 दिनों से पी चिदंबरम सीबीआई की कस्टडी में थे. तिहाड़ जेल जाने से पहले ही पी चिदंबरम की लीगल टीम ने दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायिक हिरासत में उनकी सुरक्षा को लेकर याचिका दाखिल की है. साथ ही कोर्ट से पी चिदंबरम की सुरक्षा के मद्देनदर जेल में अलग बैरक की मांग की गई है.
वहीं आईएनएक्स मीडिया केस में पी चिदंबरम की ओर से कोर्ट में याचिका डालकर कहा गया है कि पूर्व वित्त मंत्री प्रवर्तन निदेशालय के मामले में पेश होना चाहते हैं. यानी पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम जेल न जाकर प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में रहना चाहते हैं. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्तारी से बचने के लिए दाखिल पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था जिसके बाद से ही उनपर ईडी की गिरफ्तारी की तलवार भी लटक गई थी. हालांकि, प्रवर्तन निदेशालय ने पी चिदंबरम को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया. जिसके बाद उन्हें सीबीआई हिरासत से तिहाड़ जेल भेज दिया गया.
पी चिदंबरम की याचिका को खारिज करते हुए उच्च अदालत ने कहा था कि आर्थिक अपराधों मामलों में आमतौर पर अग्रिम जमानत नहीं दी जाती है.परिस्थितियों और तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह मामला अग्रिम जमानत के लिए उपयुक्त नहीं है. हालांकि, कोर्ट ने एयरसेल-मैक्सिस डील के मामले में पी चिदंबरम के बेटे कार्ति को जमानत दे दी है, जो चिदंबरम के लिए थोड़ी राहत की खबर जरूर हो सकती है.
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