नई दिल्ली. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, सीबीडीटी ने डॉक्यूमेंट आईडेंटिफिकेशन नंबर लॉन्च किया. डीआईएन के जरिए आयकर प्रशासन में बेहतर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के निर्देशानुसार मंगलवार को सीबीडीटी डॉक्यूमेंट आईडेंटिफिकेशन नंबर को जारी किया. लॉन्चिंग के बाद पहले दिन ही सीबीडीटी ने 17500 डीआईएन जेनरेट किए. डीआईएन सिस्टम आने के बाद अब इनकम टैक्स विभाग में जो भी कम्यूनिकेशन होगा वो डॉक्यूमेंट आईडेंटिफिकेशन नंबर के जरिए ही होगा.
वित्त मंत्रालय ने आधिकारिक बयान में कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के निर्देश के बाद सीबीडीटी में डीआईएन सिस्टम लाया गया है. रेवेन्यू सेक्रेटरी अजय भूषण पांडे का कहना है कि इनकम टैक्स विभाग की तरफ से जो भी संवाद होंगे वो कंप्यूटर जेनरेटेड डीआईएन के जरिए होंगे. डीआईएन के बिना होने वाले कोई भी संवाद, आदेश या नोटिफिकेशन मान्य नहीं होंगे.
उन्होंने बताया कि डीआईएन के जरिए होने वाले ये सभी संवाद सीबीडीटी इनकम टैक्स विभाग के ई फाइलिंग पोर्टल पर सत्यापन योग्य होंगे. साथ ही विभाग द्वारा विशेष परिस्थितियों को छोड़कर कोई भी संवाद मैनुअली जारी नहीं किया जाएगा. साथ ही विशेष परिस्थितियों में यदि डीआईएन के बिना कोई कम्मयूनिकेशन जारी किया जाता है तो उसे सीबीडीटी 15 दिनों के भीतर ही सिस्टम के आधिकारिक पोर्टल पर अपलोड कर देगा और रेग्यूलराइज कर देगा.
आपको बता दें कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, सीबीडीटी ने अक्टूबर महीने से आयकर विभाग और उससे जुड़े आयकरदाताओं के बीच सभी तरह के कम्यूनिकेशन के लिए डीआईएन सिस्टम जारी करने की बात कही थी. इनकम टैक्स विभाग में पारदर्शिता लाने के लिए यह कदम उठाया गया है.
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