नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय में बुधवार को एक याचिका दायर कर उस योजना की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी जा रही है ,जोकि सिर्फ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को हर एलजीपी सिलेंडर पर 200 रुपये का ‘कैशबैक’ उपलब्ध कराती है और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अन्य परिवारों पर लागू नहीं होती है। बता दें , याचिका सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ के समक्ष आई है। पीएमयूवाई एक मई, 2016 को शुरू किया गया था , जिससे की BPL परिवारों को खाना पकाने के लिए गैस सिलेंडर दिए जाए और उन्हें इसके लिए गैस एजेंसी को पैसा भी न जमा कराने पड़े।
बता दें , याचिका में मांग की गई है कि ऐसे बीपीएल परिवारों की पहचान की जाए जो उज्ज्वला योजना के तहत नहीं आते है। जानकारी के मुताबिक , याचिकाकर्ता ने उन्हें ‘कैशबैक’ योजना का लाभ देने के लिए अदालत के हस्तक्षेप की भी मांग करी है । सूत्रों के अनुसार वकील और याचिकाकर्ता आकाश गोयल ने उज्ज्वला योजना के उस प्रावधान को चुनौती दी है जिस में की एक वित्तीय वर्ष में 12 सिलेंडर तक 200 रुपये प्रति एलपीजी सिलेंडर केवल योजना के लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित किए जाते है , न कि सभी बीपीएल परिवारों को ये दिए जाते हैं.
बता दें , सरकार ने मई 2022 में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए प्रति वर्ष (12 सिलेंडर तक) एक गैस सिलेंडर पर 200 रुपये की सब्सिडी की घोषणा करी थी ताकि उनके लिए गैस के दाम कम हो जाए।
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