उन्नाव रेप केस में गठित एसआईटी की जांच में भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को मारपीट की साजिश रचने का आरोपी बताया गया है. वहीं विधायक के भाई अतुल सिंह को पीड़िता के पिता के साथ मारपीट में दोषी पाया गया है.
नई दिल्ली. उन्नाव रेप मामले में एडीजी लखनऊ श्री राजीव कृष्णा द्वारा प्रस्तुत एसआईटी रिपोर्ट सरकार में प्राप्त हुई है. एडीजी जोन राजीव कृष्ण के नेतृत्व में गठित इस टीम की प्रारंभिक रिपोर्ट में विधायक और रेप पीड़िता के परिवारों के बीच पुरानी रंजिश की भी बात सामने आई है. एसआईटी ने पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच का भी सुझाव दिया है और उन्नाव पुलिस को भी मामले में दोषी माना है.
इसके अलावा इसी मामले में डीआईजी जेल श्री लव कुमार ने एक अलग जांच रिपोर्ट पेश की है. इस रिपोर्ट में पीडिता के पिता को जेल में डिटेन करने संबंधी जांच है. साथ ही जिला अस्पताल उन्नाव की ओर से चूक के कारण डीएम उन्नाव से एक अलग रिपोर्ट प्राप्त की गई है. इन रिपोर्टों और सिफारिशों पर विचार करने के बाद निम्नलिखित निर्णय लिया गया है.
बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर के खिलाफ रेप और अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया जाएगा. पीड़िता के पिता की मौत और 3.4.18 से होने वाली घटनाओं से संबंधित मामलों की जांच सीबीआई को सौंप दी गई. 2 डॉक्टर, डॉ डीके द्विवेदी सीएमएस, डॉ प्रशांत उपाध्याय, ईएमओ को निलंबित कर दिया गया है. 3 डी.एस. डॉ मनोज के.आर. ऑर्थसोर्जन, डॉ जीपी सचान सर्जन और डॉ गौरव अग्रवाल ईएमओ को उचित चिकित्सा देखभाल प्रदान करने में कमी के लिए अनुशासनिक कार्यवाही शुरू की गई है.
पीड़ित द्वारा बार बार दी गई शिकायत नहीं करने के मामले में लापरवाही के लिए सीओ सफीपुर कुंवर बहादुर सिंह को निलंबित कर दिया गया. साथ ही पीड़िता के परिवार को उचित सुरक्षा दी जाने की बात कही गई है.
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