नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से दिल्ली में बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल एलएमवी (4 व्हीलर) चलाने पर प्रतिबंध (Cars Banned in Delhi) लगाने का आदेश दिया है. मौसम संबंधी स्थितियों और ‘गंभीर’ वायु गुणवत्ता सूचकांक को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने रविवार (14 जनवरी) को आदेश जारी कर यह जानकारी दी है.
संशोधित GRAP के चरण- III और मोटर्स वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-115 के तहत दिल्ली सरकार ने राजधानी में बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल एलएमवी (4 व्हीलर) चलाने पर प्रतिबंध (Cars Banned in Delhi) लगाने का आदेश दिया है. अगला आदेश आने तक यह प्रतिबंध लगा रहेगा. यदि कोई भी बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल एलएमवी (4 व्हीलर) सड़क पर चलते हुए पाया गया तो उसपर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194 (1) के तहत 20,000 रुपये का जुर्माने भी लगेगा.
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