Caravan Defamation case: कैरावैन मैगजीन के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बेटे विवेक डोभाल की ओर से दायर मानहानि मुकदमे में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश, कैरावैन मैगजीन के संपादक परेश नाथ और रिपोर्टर कौशल श्रॉफ को समन भेजा है. इसके बाद विवेक ने कहा है कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है.
नई दिल्ली. कैरावैन मानहानि मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश, कैरावैन मैगजीन के संपादक परेश नाथ और रिपोर्टर कौशल श्रॉफ को समन भेजा है. इसके कुछ ही घंटों बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बेटे विवेक डोभाल का भी बयान आया है. विवेक ने कहा है कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और दोषियों को इसका हर्जाना चुकाना होगा.
विवेक ने समाचार एजेंसी से एएनआई से बातचीत में बताया कि इस मामले में उन्होंने सभी सबूत कोर्ट में पेश कर दिए हैं. उनके ऊपर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं.” दरअसल कैरावैन मैगजीन में विवेक डोभाल की ओर से केमन आईलैंड में शुरू किए गए हेज फंड पर रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी. जिसमें कंपनी के प्रोमटरों की पृष्ठभूमि संदिग्ध बताई गई थी.
मैगजीन की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि 2016 में हुई नोटबंदी के कुछ दिन बाद विवेक डोभाल ने एक अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर केमन आईलैंड पर एक निजी कंपनी के जरिए हेज फंड की शुरुआत की थी. इस कंपनी का नाम पैराडाइज और पनामा पेपर्स में भी शामिल किया गया था. इसके बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी आरबीआई से केमन आईलैंड से आए अरबों रुपए की एफडीआई का ब्यौरा सार्वजनिक करने की मांग की थी.
इस रिपोर्ट के खिलाफ विवेक डोभाल ने 21 जनवरी को कैरावैन मैगजीन और जयराम रमेश के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शनिवार को इस मामले में जयराम रमेश के साथ मैगजीन के संपादक परेश नाथ और रिपोर्टर कौशल श्रॉफ को समन भेजा है.