September 19, 2024
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क्या गाड़ी पर तिरंगा लगाने से हो सकती है जेल, जानिए किसके पास है ये खास अधिकार

  • WRITTEN BY: Anjali Singh
  • LAST UPDATED : August 12, 2024, 11:33 pm IST

नई दिल्ली: इस 15 अगस्त को भारत अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। केंद्र सरकार ने ‘हर घर तिरंगा’ अभियान की शुरुआत की है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों से तिरंगे के साथ सेल्फी अपलोड करने की अपील की है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गाड़ी पर तिरंगा लगाने का अधिकार किसके पास है? अगर आप इसे बिना अनुमति के लगाते हैं तो आपको कितनी सजा हो सकती है?

गाड़ी पर तिरंगा लगाने का अधिकार

अक्सर लोग स्वतंत्रता दिवस पर अपनी गाड़ियों पर तिरंगा फहराते हैं, लेकिन ऐसा हर किसी के लिए कानूनन सही नहीं है। भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार, गाड़ी पर तिरंगा लगाने का विशेष अधिकार सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को ही दिया गया है। इनमें राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और कुछ अन्य उच्च पदस्थ अधिकारी शामिल हैं।

सजा और कानून

आम नागरिकों को तिरंगा अपने घर पर फहराने, लगाने या फिर हाथ में लेकर चलने की अनुमति है, लेकिन प्राइवेट गाड़ियों पर तिरंगा लगाने पर कड़ी सजा का प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो उसे राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के तहत 3 साल तक की जेल, जुर्माना, या दोनों का सामना करना पड़ सकता है।

तिरंगे के साथ सम्मान जरूरी

गाड़ी पर तिरंगा फहराने से पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि आप कानून के दायरे में हैं। तिरंगे के सम्मान का ख्याल रखना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि यह हमारे देश की शान का प्रतीक है।

 

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