नई दिल्ली/पटना: जातिगत जनगणना के मामले में बिहार सरकार को देश की सबसे बड़ी अदालत ‘सुप्रीम कोर्ट’ से बड़ी राहत मिली है. सर्वोच्च न्यायालय ने जातिगत सर्वे पर फिलहाल अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि है बिहार सरकार सर्वे के आधार पर आगे बढ़ सकती है. हालांकि, अदालत ने बिहार सरकार के सार्वजनिक डोमेन में डाले गए आंकड़ों के विभाजन की सीमा पर जरूर सवाल खड़ा किया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पर फैसला लेगा कि जनगणना की अनुमति देने वाले पटना उच्च न्यायालय के फैसले की शुद्धता और डेटा का ब्रेक डाउंस किस हद तक पब्लिक डोमेन में डाला जा सकता है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी.
हिसार से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक डॉक्टर ने बिना डिग्री…
ठंड मौसम में खान-पान में बदलाव के साथ-साथ लोग शरीर को गर्म रखने के लिए…
होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया अपनी मोस्ट अवेटेड एक्टिवा इलेक्ट्रिक स्कूटर को 27 नवंबर, 2024…
सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की 2025 की बोर्ड परीक्षाओं की डेटशीट जारी कर दी…
सीडैक नोएडा (सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग) ने 2024 के लिए विभिन्न कॉन्ट्रैक्ट पदों…
ठंड के मौसम में अगर आपको घी लगी गर्मागर्म मक्के की रोटी और उसके बाद…