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सर्वे के आधार पर आगे बढ़ सकते हैं… जातिगत जनगणना मामले में बिहार सरकार को SC से राहत

नई दिल्ली/पटना: जातिगत जनगणना के मामले में बिहार सरकार को देश की सबसे बड़ी अदालत ‘सुप्रीम कोर्ट’ से बड़ी राहत मिली है. सर्वोच्च न्यायालय ने जातिगत सर्वे पर फिलहाल अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि है बिहार सरकार सर्वे के आधार पर आगे बढ़ सकती है. हालांकि, अदालत ने […]

(सुप्रीम कोर्ट)
inkhbar News
  • January 2, 2024 3:45 pm Asia/KolkataIST, Updated 1 year ago

नई दिल्ली/पटना: जातिगत जनगणना के मामले में बिहार सरकार को देश की सबसे बड़ी अदालत ‘सुप्रीम कोर्ट’ से बड़ी राहत मिली है. सर्वोच्च न्यायालय ने जातिगत सर्वे पर फिलहाल अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि है बिहार सरकार सर्वे के आधार पर आगे बढ़ सकती है. हालांकि, अदालत ने बिहार सरकार के सार्वजनिक डोमेन में डाले गए आंकड़ों के विभाजन की सीमा पर जरूर सवाल खड़ा किया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पर फैसला लेगा कि जनगणना की अनुमति देने वाले पटना उच्च न्यायालय के फैसले की शुद्धता और डेटा का ब्रेक डाउंस किस हद तक पब्लिक डोमेन में डाला जा सकता है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी.