नई दिल्लीः नागरिकता संसोधन कानून को लेकर चर्चाए एक बार फिर जोरों पर है। बता दें कि नागरिकता संसोधन कानून यानी सीएए को अमली जामा पहनाने के लिए राज्यसभा की विधायी समिति ने नियम बनाने के लिए 30 मार्च 2024 की तारीख तय कर दी है। ये जानकारी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेन ने दी है। टेनी ने पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले की एक सभा को संबोधित करते हुए ये बातें कही।
बता दें कि नागरिकता संसोधन कानून संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो चुका है। सीएए लोकसभा से 9 दिसंबर 2019 को और राज्यसभा से 11 दिसंबर को 2019 को पारित हुआ था। वहीं 12 दिसंबर को यह कानून बन गया था। इसके अधिनियम 10 जनवरी को लागू हुए थे। इस कानुन के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत में आए हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को भारती की नागरिकता दी जाएगी है।
केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने कहा कि नागरिकता संसोधन कानून अधिनियम निश्चित रुप से आने वाले महीनों में लागू किया जाएगा। इसके लिए राज्यसभा की विधायी समिति ने 30 मॉर्च 2024 तक नियम बनाने की समय सीमा तय कर दिया है। बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएए के नियमों को तैयार करने में देरी पर मटूआ समुदाय को डर दूर करने की कोशिश कर रहे थे।
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