Advertisement

Budget 2024: जानें नई टैक्स स्कीम में 7.5 लाख रुपये तक कैसे बचेगा टैक्स? देखें 87A का खेल

नई दिल्लीः केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश कर दिया है। नए बजट में इनकम टैक्स छूट की उम्मीदें पूरी नहीं हुईं. वित्त मंत्री ने टैक्स दर में बदलाव के बारे में कोई घोषणा नहीं की है. पिछले वर्ष के बजट में बनाई गई कर दरें भविष्य में भी लागू रहेंगी। तो, […]

Advertisement
Budget 2024: जानें नई टैक्स स्कीम में 7.5 लाख रुपये तक कैसे बचेगा टैक्स? देखें 87A का खेल
  • February 2, 2024 12:25 pm Asia/KolkataIST, Updated 11 months ago

नई दिल्लीः केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश कर दिया है। नए बजट में इनकम टैक्स छूट की उम्मीदें पूरी नहीं हुईं. वित्त मंत्री ने टैक्स दर में बदलाव के बारे में कोई घोषणा नहीं की है. पिछले वर्ष के बजट में बनाई गई कर दरें भविष्य में भी लागू रहेंगी। तो, पुरानी कर प्रणाली के तहत, आपको 5 लाख रुपये तक कर का भुगतान नहीं करना पड़ता है। वहीं नई टैक्स व्यवस्था के तहत आपको 7 सात लाख रुपये तक टैक्स नहीं देना होगा.

बजट 2023-24 का New Tax Regime

0 से तीन लाख – 0

3 से 6 लाख – 5%

6 से 9 लाख – 10%

9 से 12 लाख – 15%

12 से 15 लाख – 20%

15 से ज्यादा लाख – 30%

इस तरह मिलेगी छूट

हमने आपको ऊपर बताया कि नए टैक्स रेट में 7.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा. हालांकि, टैक्स रेट के मुताबिक 3 लाख रुपये से ज्यादा की आय पर टैक्स लगता है. तो फिर कैसे बचाएं 7.50 लाख तक टैक्स? इस प्रश्न का उत्तर आयकर की धारा 87ए द्वारा प्रदान किया गया है। बजट 2023 में सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 87A जोड़ा. इस सेक्शन में 25,000 रुपये की छूट है.

अब इनकम टैक्स जोड़ते हैं. नई कर व्यवस्था के तहत 3 लाख रुपये से 6 लाख रुपये तक की रकम पर 5 फीसदी टैक्स लगेगा. इसका मतलब है कि कुल देनदारी 15,000 रुपये हुई. उसके बाद 6 से 7 लाख. इसका मतलब है एक हजार रुपये. टैक्स व्यवस्था के मुताबिक इस 100,000 रुपये पर 10 फीसदी टैक्स लगेगा. इसका मतलब देनदारी 10,000 रुपये है. इस प्रकार, कुल कर राशि 25,000 रुपये थी। लेकिन 87ए के तहत छूट 25,000 रुपये यानी है. घंटा। छूट दी गई है. इसका मतलब है कि आपको 7 लाख रुपये तक टैक्स नहीं देना होगा

जानकारी के लिए बता दें की नौकरी पेशा लोगों को 50 हजार रुपये तक और छूट मिल सकती है. सरकार की तरफ से नौकरी पेशा लोगों को 50 हजार रुपये तक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है. यानी नई टैक्स रिजीम के हिसाब से कुल मिलाकर साढ़े 7 लाख रुपये तक टैक्स में छूट मिल सकती है.

यह भी पढ़ें- http://Maldives: आज भारत-मालदीव के बीच दूसरे कोर ग्रुप की बैठक, भारतीय सैनिकों की वापसी पर होगी चर्चा

Advertisement