Budget 2021 Announcement : टैक्स भरने वाले करदाताओं को इस बार भी बजट में कुछ खास नहीं मिला है. लेकिन, इस बार सीनियर सिटीजन को बड़ी राहत दी गई है. दरअसल, वित्त मंत्री ने बजट में कहा कि, अब पेंशन आय कमाने वाले 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को कर रिटर्न भरने की जरूरत नहीं होगी.
नई दिल्ली: इस साल भी आम आदमी के लिए बजट वैसा ही रहा है, जैसा हर साल रहता है, यानी टैक्स भरने वाले करदाताओं को इस बार भी बजट में कुछ खास नहीं मिला है. लेकिन, इस बार सीनियर सिटीजन को बड़ी राहत दी गई है. दरअसल, वित्त मंत्री ने बजट में कहा कि, अब पेंशन आय कमाने वाले 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को कर रिटर्न भरने की जरूरत नहीं होगी.
बता दें कि इनकम टैक्स स्लैब के बारे में बात करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, जब दुनिया इतने बड़े संकट से गुजर रही है, तब सभी की नजरें भारत पर हैं. ऐसे में हमें अपने टैक्सपेयर्स को सभी सुविधाएं देनी चाहिए. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल ऐलान किया. 75 साल से अधिक उम्र वाले सीनियर सिटीजन को अब टैक्स में राहत दी गई है. अब 75 साल से अधिक उम्र वालों कों ITR नहीं भरना होगा. हालांकि, ये सिर्फ पेंशन लेने वालों को लाभ मिलेगा.
इसके अलाव निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि एनआरआई लोगों को टैक्स भरने में काफी मुश्किलें होती थीं, लेकिन अब इस बार उन्हें डबल टैक्स सिस्टम से छूट दी जा रही है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि स्टार्ट अप को जो टैक्स देने में शुरुआती छूट दी गई थी, उसे अब 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दिया गया है.
गौरतलब है कि वित्त मंत्रालय ने पिछले बजट में सैलरी क्लास के लिए आयकर के दो विकल्प दिये थे. ये विकल्प वित्त वर्ष 2020-21 से प्रभावी हैं. करदाता अपना आयकर रिटर्न भरते समय इन दोनों मे से किसी एक विकल्प को चुन सकते हैं. इन दो विकल्पों में से एक विकल्प पुराना/मौजूदा टैक्स स्लैब है और दूसरा विकल्प है नया टैक्स स्लैब, जो बजट 2020 में लाया गया था.