Budget 2019 for Income Tax Payers: नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट शुक्रवार 5 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी. इस बजट में मोदी सरकार आम जनता को इनकम टैक्स में कई बड़े फायदे मिल सकते हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण मिडिल क्लास लोगों को फायदा मिल सकता है. आगामी बजट में इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव, सेक्शन 80C में मिलने वाली इनकम टैक्स छूट में बढ़ोतरी, नेशनल पेंशन स्कीम के तहत निकासी रकम पूरी टैक्स फ्री करने, टैक्स फ्री बॉन्ड्स को फिर से लाने और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की सीमा में बदलाव जैसे कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं.
नई दिल्ली. Budget 2019 for Income Tax Payers: नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला आम बजट 5 जुलाई को आने वाला है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में मोदी 2.0 सरकार का पहला बजट पेश करेंगी. दूसरी नरेंद्र मोदी सरकार के पहले बजट में आम जनता को कई तरह की उम्मीदें हैं. इस बजट में केंद्र सरकार इनकम टैक्स नियमों में बड़े बदलाव कर सकती है. बताया जा रहा है कि इस बजट में मिडिल क्लास लोगों पर खास ध्यान दिया जाएगा. साथ ही इनकम टैक्स नियमों में भी मध्यमवर्गीय लोगों को फायदा पहुंचाया जा सकता है. आइए जानते हैं कि इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आयकर नियमों में क्या नए बदलाव करने वाली हैं?
1. इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को टैक्स स्लैब में बदलाव कर सकती हैं. इस बजट में मध्यमवर्गीय और कम आय वाले करदाताओं को फायदा पहुंचाने के लिए इनकम टैक्स स्लैब की न्यूनतम सीमा में 50,000 रुपये की बढ़ोतरी की जा सकती है. वर्तमान में 2.5 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स नहीं लगता है. मोदी 2.0 सरकार के पहले बजट में इस सीमा को 3 लाख रुपये तक किया जा सकता है. यदि ऐसा होता है तो 3 लाख रुपये तक सालाना आय वाले लोगों को इनकम टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा. पिछली नरेंद्र मोदी सरकार कार्यकाल के पहले बजट में भी वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आयकर छूट की सीमा को 2 लाख से 2.5 लाख रुपये किया था.
2. सेक्शन 80C में मिलने वाली इनकम टैक्स छूट में बढ़ोतरी
इस आम बजट में केंद्र सरकार इनकम टैक्स के सेक्शन 80सी के अंतर्गत मिलने वाली छूट की सीमा में बढ़ोतरी मिल सकती है. इसका सीधा फायदा सभी तरह के व्यक्तिगत आयकरदाताओं को होगा. फिलहाल सेक्शन 80सी के तहत अभी अधिकतम 1.5 लाख रुपये की छूट मिलती है. बताया जा रहा है कि अधिकतम सीमा में वित्त मंत्री 25 से 35 हजार रुपये की बढ़ोतरी कर सकती हैं.
3. नेशनल पेंशन स्कीम के तहत निकासी रकम होगी पूरी टैक्स फ्री
नेशनल पेंशन स्कीम, एनपीएस की निकासी के दौरान मिलने वाली टैक्स छूट की सीमा में बढ़ोतरी की जा सकती है. एनपीएस के वर्तमान नियमों के मैच्योरिटी के बाद 40 फीसदी राशि एन्युईटी में चली जाती है, जबकि बाकी की 60 फीसदी रकम मैच्योरिटी के बाद कभी भी निकाल सकते हैं. एनपीएस के तहत निकासी की 40 फीसदी राशि फिलहाल टैक्स फ्री है जबकि 20 फीसदी रकम पर टैक्स लगता है. इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एनपीएस के तहत निकासी की जाने वाली पूरी राशि को टैक्स फ्री कर सकती हैं.
4. फिर आएंगे टैक्स फ्री बॉन्ड्स!
मोदी 2.0 सरकार के पहले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण टैक्स फ्री बॉन्ड्स को फिर से चलन में लाने का एलान कर सकती हैं. आम आदमी के लिए सरकारी बॉन्ड निवेश का अच्छा विकल्प माना जाता है. इन बॉन्ड्स पर ब्याज दर भी काफी आकर्षक होती हैं. बॉन्ड्स के जरिए सरकारी उपक्रमों में विभिन्न योजनाओं के लिए फंड इकट्ठा किया जाता है. टैक्स फ्री बॉन्ड पर मिलने वाले ब्याज पर आयकर नहीं लगता है और इनका मैच्योरिटी पीरियड भी 10 साल और इससे ज्यादा होता है. लंबे समय के लिए निवेश करने के लिए अच्छा विकल्प हैं. मोदी सरकार टैक्स फ्री बॉन्ड्स को फिर से जारी करने की घोषणा कर सकती है.
5. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की सीमा में बदलाव
केंद्र सरकार आगामी बजट में लिस्टेड इक्विटी शेयर और म्यूचल फंड से होने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से होने वाली आय पर टैक्स छूट की सीमा में बदलाव किया जा सकता है. वर्तमान में इस कैटगरी के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (एलटीसीजी) में 1 लाख रुपये की ज्यादा की आय पर टैक्स लगता है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस सीमा में बढ़ोतरी कर सकती हैं.