नई दिल्ली. नरेंद्र मोदी सरकार शुक्रवार को इस कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करेगी. माना जा रहा है कि नौकरीपेशा और मध्यमवर्ग को राहत दी जा सकती है. सरकार इनकम टैक्स में 5 लाख तक छूट भी दे सकती है. फिलहाल 2.5 लाख की सैलरी पर कोई टैक्स नहीं लगता. कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि इस सीमा को सिर्फ 50 हजार बढ़ाकर 3 लाख तक किया जा सकता है. आपको बताते हैं कि सरकार किस तरह आपको टैक्स में छूट दे सकती है.
1. टैक्स फ्री सीलिंग लिमिट: यूं तो अंतरिम बजट में बड़े संशोधन नहीं किए जाते. लेकिन इस बार सरकार पुराने वादों को निभाने के प्रस्ताव पेश किए जा सकते हैं. जबकि सरकार राजस्व और विकास के बीच संतुलन बिठाना चाहती है, लिहाजा वह व्यक्तिगत टैक्स फ्री सीलिंग लिमिट बढ़ाने पर विचार कर सकती है.
2. 80सी के तहत सीमा बढ़ाना: धारा 80सी के तहत अंतरिम बजट में कटौती की सीमा 1.5 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख की जा सकती है.
3. ट्रांसपोर्ट अलाउंट और मेडिकल रिम्बर्समेंट में बदलाव: 2018 के बजट में टैक्स सेविंग्स को लेकर सैलरी में 40,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन का प्रावधान किया गया था. इसके साथ ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मेडिकल रिम्बर्समेंट और बाकी अलाउएंस को वापस लेने की भी बात की गई थी. लेकिन हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 3-4 प्रतिशत बढ़ने से स्टैंडर्ड डिडक्शन के फायदा भी पानी में चले गए. लिहाजा बजट से पहले भारतीय उद्योग परिसंघ ने मेडिकल रिम्बर्समेंट और ट्रांसपोर्ट अलाउंस में फिर से बदलाव करने का सुझाव दिया है.
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