BSP Leader Rakesh Pandey Son Ashish Pandey Surrender LIVE: दिल्ली के एक फाइव स्टार होटल हयात के बाहर मायावती की बहुजन समाज पार्टी के पूर्व सांसद राकेश पांडे के बेटे आशीष पांडे को बंदूक के बल पर एक कपल को डराते धमकाते देखा गया था. इसके बाद पांडे ने गुरुवार को कोर्ट में सरेंडर किया था. शुक्रवार को कोर्ट ने उसकी जमानत अर्जी खारिज करते हुए सोमवार तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया.
नई दिल्ली: BSP Leader Rakesh Pandey Son Ashish Pandey Surrender LIVE: दिल्ली के हयात होटल में पिस्तौल दिखाकर कपल को डराने वाले पूर्व बसपा सांसद के बेटे आशीष पांडे के मामले में एक नया खुलासा हुआ है. पुलिस को भरमाने में ड्राइवर ने आशीष की मदद की थी. मामले का वीडियो वायरल होने के बाद आशीष लखनऊ और बिजनौर में जा छिपा. जबकि पुलिस उसे पूर्वी उत्तर प्रदेश में ढूंढ रही थी.
एक सूत्र ने बताया कि वह कभी बस्ती नहीं गया लेकिन अपना एक फोन ड्राइवर को देकर बीएमडब्ल्यू किसी रिश्तेदार ले जाने को कहा. यह वही कार थी, जिससे वह शनिवार को हयात होटल गया था. उसकी लोकेशन ट्रैक करने में जुटे पुलिसवालों ने तकनीकी इनपुट मिलने के बाद टीम को बस्ती भेजा. एक अफसर ने कहा, टीवी पर अपनी खबर देखकर वह डर गया.
वहां से वह अपने एक दोस्त के घर गया और मेन फोन बंद कर दिया. उसका ड्राइवर बस्ती की ओर चला गया और पुलिस उसकी खोज में जुट गए. इस बीच पांडे कानूनी मदद पाने में लग गया. लखनऊ से वह बिजनौर गया और एक रात रुका. बुधवार दोपहर वह अपने वकील से मिला. इस दौरान पुलिसवालों ने उसके पिता राकेश पांडे और अंकल से पूछताछ की.
गौरतलब है कि पटियाला हाउस कोर्ट ने शुक्रवार को आरोपी आशीष पांडे को सोमवार तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया. कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी भी खारिज कर दी. बेल पाने के लिए पांडे ने कोर्ट में अर्जी दायर की थी. लेकिन कोर्ट ने उसे कोई रियायत नहीं दी. पांडे ने गुरुवार को कोर्ट में सरेंडर किया था. लेकिन उससे पहले आशीष पांडे ने कहा था कि मैंने बंदूक अपनी सेफ्टी के लिए रखी थी, मैंने उसे लहराया नहीं था. मैंने उस लड़की से भी कुछ नहीं कहा. उसने मुझे धक्का दिया और हाथों से गंदे इशारे किए. मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है, इसलिए मैं सरेंडर कर रहा हूं. मेरे खिलाफ कोई पुलिस केस भी नहीं है.
कोर्ट ने पांडे के खिलाफ बुधवार को गैर जमानती वारंट जारी किया था. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था. बुधवार को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने उसके नाम पर जारी 3 पिस्तौल लाइसेंस भी रद्द कर दिए हैं.
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