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बहन के हत्या के मामले में भाइयों को फांसी की सजा, लव मैरिज से थे नाराज

देहरादून: एक विवाहिता की हत्या के चार साल पुराने मामले में कोर्ट ने मृतका के हत्यारों को फांसी की सजा सुनाई है। बता दें, एडीजे कोर्ट ने मृतका के दो सगे और एक ममेरे भाई को हत्या के जुर्म में सजा सुनाई है. बताया जा रहा है कि दोषी सभी भाई अपनी बहन के प्रेम […]

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बहन के हत्या के मामले में भाइयों को फांसी की सजा, लव मैरिज से थे नाराज
  • May 21, 2022 4:23 pm Asia/KolkataIST, Updated 3 years ago

देहरादून: एक विवाहिता की हत्या के चार साल पुराने मामले में कोर्ट ने मृतका के हत्यारों को फांसी की सजा सुनाई है। बता दें, एडीजे कोर्ट ने मृतका के दो सगे और एक ममेरे भाई को हत्या के जुर्म में सजा सुनाई है.

बताया जा रहा है कि दोषी सभी भाई अपनी बहन के प्रेम विवाह करने से नाराज थे। जिसके चलते शादी के तीन साल बाद भाइयों ने मां, बाप से सुलह का बहाना बनाकर बहन को मामा के घर बुलाया था। जिसके बाद आरोपियों ने वहां गंडासे से काटकर अपनी बहन की हत्या कर दी थी।

एडीजे कोर्ट के एडवोकेट ने बताया कि नेपाल सिंह की बेटी प्रीति ने वर्ष 2014 में ब्रजमोहन से प्रेम विवाह कर लिया था। जिसके चलते उसके परिजन नाराज रहा करते थे। मृतक प्रीती का अपने मायके में आना-जाना नहीं रहता था। 18 मई 2018 को उसके भाइयों ने मां-बाप से सुलह कराने का झांसा देकर प्रीति को गांव में ही अपने मामा के घर बुलाया था। जिसके बाद घात लगाकर बैठे प्रीति के सगे भाई कुलदीप, अरुण और ममेरे भाई राहुल ने गंडासे से काटकर प्रीति की हत्या कर दी.

मृतका के पति ब्रजमोहन ने इस मामले में चार लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। तहकीकात के दौरान पुलिस ने कुलदीप, राहुल और अरुण को जेल भेज दिया था। इस मामले के चौथे आरोपी का नाम मुकदमे से निकाल दिया गया था। मामले की तहकीकात के बाद पुलिस ने इन्हीं तीनों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी। तभी से इसकी सुनवाई लक्सर के एडीजे कोर्ट में चल रही थी। इस दौरान अभियोजन पक्ष ने पुलिस, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर समेत कुल 15 गवाह पेश किए थे।

सुनवाई के बाद लक्सर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने इस हत्या के मामले को “रेयरेस्ट ऑफ द् रेयर” मानते हुए तीनों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है। एडवोकेट ने बताया कि तीनों को जेल भेजा गया है। अभी फांसी की तिथि तय नहीं हुई है। इस दौरान वे चाहें तो निर्णय की अपील कर सकते हैं.

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