‘हर अपराधी को सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है हमारी सरकार’ अतीक को सजा मिलने के बाद बोले ब्रजेश पाठक

लखनऊ: यूपी के प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड के बाद 17 साल पुराने उमेश अपहरण मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) ने माफिया अतीक अहमद (Atiq Ahmed) और 2 अन्य को उम्रकैद की सजा सुनाई है. माफिया को सजा मिलने के तुरंत बाद उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने बड़ा बयान दिया […]

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‘हर अपराधी को सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है हमारी सरकार’ अतीक को सजा मिलने के बाद बोले ब्रजेश पाठक

Riya Kumari

  • March 28, 2023 6:44 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

लखनऊ: यूपी के प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड के बाद 17 साल पुराने उमेश अपहरण मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) ने माफिया अतीक अहमद (Atiq Ahmed) और 2 अन्य को उम्रकैद की सजा सुनाई है. माफिया को सजा मिलने के तुरंत बाद उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाकर उनका सफाया कर रही है.

क्या बोले डिप्टी सीएम?

इसके अलावा उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि अपराधियों को लेकर कोर्ट से गुहार लगाई जा रही है कि हर अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए. डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आगे कहा कि राज्य में भयमुक्त माहौल बनेगा लोग अब इस बात को मान गए हैं. उनके शब्दों में, ‘हमारी सरकार ने अपराध को मिटाने के लिए अभियान चला रखा है. कोर्ट से निवेदन है कि हर अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिले.’

 

फैसले को चुनौती देगा माफिया

दरअसल उम्रकैद की सजा सुनाए जाने के बाद माफिया अतीक और उसके दोनों साथियों को प्रयागराज की नैनी जेल में रखा जाना था. लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि अतीक प्रयागराज की एमपी-एमएलए अदालत के दोषी करार दिए जाने के बाद ऊपरी अदालत में जाएगा. जानकारी के अनुसार दोषी करार दिए जाने के बाद अतीक ने कोर्ट से गुजारिश करते हुए कहा, ‘मुझे साबरमती जेल में ही भेज दो, मुझे यहां नहीं रहना, पुलिस मुझपर केस लाद देगी.’ हालांकि अतीक की इस गुजारिश पर कोर्ट ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी. कुछ देर बाद ही अतीक को लेकर पुलिस प्रयागराज की नैनी जेल पहुंच गई लेकिन वहाँ से अतीक की वैन में पानी की बोतल समेत कई सामान रखे गए और उसे साबरमती के लिए रवाना किया गया.

अन्य सात को किया बरी

अतीक अहमद के वकील ने कहा है कि दोषी करार दिए जाने के फैसले पर वह ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे. गौरतलब है कि साल 2006 ,में अतीक और उसके सहयोगियों पर राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल को अगवा करने का आरोप लगाया गया था. इस मामले में अतीक के भाई अशरफ समेत 7 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया है.

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