चंदा कोचर और दीपक को बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी जमानत, SC का रूख कर सकती है CBI

मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज ICICI बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके व्यवसायी पति दीपक कोचर को जमानत दे दी है। अदालत ने उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए जमानत का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि दोनों की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक नहीं हुई है। बता […]

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चंदा कोचर और दीपक को बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी जमानत, SC का रूख कर सकती है CBI

Vaibhav Mishra

  • January 9, 2023 1:14 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज ICICI बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके व्यवसायी पति दीपक कोचर को जमानत दे दी है। अदालत ने उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए जमानत का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि दोनों की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक नहीं हुई है। बता दें कि हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सीबीआई देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट का रूख कर सकती है।

3,250 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला

बता दें कि साल 2012 में ICICI बैंक ने वीडियोकॉन ग्रुप को 3,250 करोड़ रूपये का लोन दिया था। इसमें चंदा के पति दीपक कोचर की 50 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। लोन दिए जाने के बाद ये नॉन-परफॉर्मिंग एसेट हो गया और इसे बैंक फ्रॉड घोषित कर दिया गया। चंदा कोचर पर आरोप है कि उन्होंने दीपक की कंपनी को लाभ पहुंचाया। इस खुलासे के बाद उन्हें साल 2018 में बैंक से इस्तीफा देना पड़ा था। प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में सितंबर 2020 में चंदा कोचर के पति दीपक कोचर को गिरफ्तार किया था।

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