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Diwali 2023 : बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई में पटाखे जलाने के समय में किया बदलाव, जानें सही समय

मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने वायु प्रदूषण के मामले में सुनवाई के दौरान कुछ निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने इस साल दिवाली पर पटाखे जलाने के तय किए गए घंटे में कटौती की है। कोर्ट के निर्देश के अनुसार, अब मुंबई में शाम 7 से रात 10 बजे की बजाय रात 8 से 10 […]

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बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई में पटाखे जलाने के समय में किया बदलाव, जानें सही समय
  • November 10, 2023 8:54 pm Asia/KolkataIST, Updated 1 year ago

मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने वायु प्रदूषण के मामले में सुनवाई के दौरान कुछ निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने इस साल दिवाली पर पटाखे जलाने के तय किए गए घंटे में कटौती की है। कोर्ट के निर्देश के अनुसार, अब मुंबई में शाम 7 से रात 10 बजे की बजाय रात 8 से 10 बजे के बीच ही पटाखे जलाए जा सकेंगे।

हाई कोर्ट ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए यह निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा कि राजधानी मुंबई में निर्माण कार्य बंद नहीं होंगे, पर तब भी कुछ निर्देश लागू होंगे। साथ ही निर्माण कार्य के दौरान कंस्ट्रक्शन मैटेरियल के वाहनों को ढंकना भी अनिवार्य होगा।

10 शहरों की प्रदूषण की रिपोर्ट मांगी गई है

बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को महाराष्ट्र के 10 शहरों की प्रदूषण की रिपोर्ट पेश करनी होगी। इस संबंध में काम करने के लिए एक तीन सदस्यों की समिति गठन की जाएगी। यह समिति बृहन्मुंबई नगर पालिका की दैनिक रिपोर्ट पर आधारित एक साप्ताहिक रिपोर्ट तैयार करेगी। फिर इस रिपोर्ट को हाई कोर्ट के सामने पेश करना होगा।

2 घंटे ही जलाए जा सकेंगे पटाखे

दिवाली पर जलाए जाने वाले पटाखों के समय में बदलाव किया गया है और उसे 3 घंटे से कम कर सिर्फ दो घंटे कर दिया गया है। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने पटाखा जलाने का समय शाम 7 से रात 10 बजे का निर्धारित किया था, जिसे अब कम किया गया है।

साथ ही कोर्ट ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और बीएमसी को प्रदूषण में नियंत्रण लाने के लिए अधिक सतर्कता से काम करने का सलाह दिया।

बीएमसी ने शुरु किया मोबाइल ऐप

बता दें कि बीएमसी ने इस मामले में मोबाइल ऐप शुरू किया है और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। हाई कोर्ट ने बीएमसी की साइट को अपडेट करने का सलाह दिया है। साथ ही कहा है कि बीएमसी के साथ अन्य महानगर पालिकाओं को भी अपना डाटा अपडेट करना जरूरी है। जानकारी के अनुसार, 19 नवंबर तक निर्माण से संबंधित कचरे के वाहनों को कहीं भी लेकर जाने से मना किया गया है।

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बता दें कि कोर्ट में अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी। हाई कोर्ट ने 19 नवंबर तक के लिए जो भी गाइडलाइंस जारी की थी, तब तक उसी का पालन किया जाएगा।

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