BJP Rath Yatra: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को नोटिस जारी किया है. बीजेपी ने कलकत्ता हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें रथ यात्रा पर रोक लगा दी गई थी. इस मामले की अगली सुनवाई 15 जनवरी को होगी.
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार से बीजेपी की उस याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें राज्य में रथ यात्रा निकालने की मांग की गई है. बीजेपी की पश्चिम बंगाल इकाई ने कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है, जिसने बंगाल में बीजेपी की रथ यात्रा पर रोक लगा दी थी. जस्टिस एसके कौल की अगुआई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने प्रदेश बीजेपी से गणतंत्र बचाओ रैली के लिए एक रिवाइज्ड प्लान मांगा है, ताकि राज्य सरकार उस पर विचार कर सके. इस मामले की अगली सुनवाई 15 जनवरी को होगी.
ममता बनर्जी ने 28 दिसंबर को बीजेपी पर जमकर हमला बोला था. उन्होंने राज्य में बीजेपी की प्रस्तावित रथ यात्रा को दंगा यात्रा बताया था. दरअसल बीजेपी आम चुनावों के मद्देनजर राज्य की 42 लोकसभा सीटों पर रथ यात्रा निकालना चाहती है. लेकिन ममता सरकार का तर्क है कि इससे राज्य में कानून एवं व्यवस्था बिगड़ सकती है. इससे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने रथ यात्रा को मंजूरी दी थी. लेकिन फिर ममता सरकार ने डिविजन बेंच में याचिका दायर की और बीजेपी की रथ यात्रा पर रोक लग गई. इसके बाद बीजेपी ने 24 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी. लेकिन क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टियों के कारण सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर आज सुनवाई की.
इससे पहले 21 दिसंबर को कलकत्ता हाई कोर्ट की डिविजन बेंच ने यह मामला सिंगल बेंच को भेजकर फिर से राज्य एजेंसियों के इनपुट पर विचार करने को कहा था. बीजेपी की प्रस्तावित रथ यात्राओं का उद्धघाटन पार्टी अध्यक्ष अमित शाह करेंगे. बीजेपी के मुताबिक पहले राज्य में रथ यात्राएं 7 दिसंबर, 9 दिसंबर और 14 दिसंबर को निकाली जानी थी. लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद ये लटक गईं.