लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर चल रहे केस को यूपी सरकार ने वापस लेने के आदेश दिया है. यूपा सरकार ने बीते 21 दिसंबर को अपराध को रोकने के लिए बनाया गया कानून यूपीकोका का बिल विधानसभा में पेश किया था. उसी बीच में योगी सरकार ने खुद सीएम योगी, केन्द्रीय मंत्री शिव प्रताप शुक्ल, विधायक शीतल पांडेय और 10 अन्य के खिलाफ 1995 के एक निषेधाज्ञा उल्लंघन मामले में धारा 188 में लगे केस को वापस लेने का आदेश दे दिया. बता दें कि यह आदेश गोरखपुर के जिलाअधिकारी को केस वापस लेने के लिए दिया गया.
गौरतलब है कि सीएम योगी और अन्य लोगों पर चल रहा यह मामला गौरखपुर के पीपल गंज थाने में दर्ज हुआ था. जिसके बाद सभी आरोपियों के खिलाफ स्थानीय कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था. हालांकि, केस के बावजूद भी इस मामले के आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुए. वहीं गोरखपुर के अभियोजन अधिकारी ने इस मामले में बताया है कि उस समय कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ केवल एनबीडब्लयू का आदेश दिया था लेकिन वारंट जारी नहीं किए गए थे. वहीं इस मामले में बीते 20 दिसंबर को योगी सरकार ने गोरखपुर जिला अधिकारी को एक पत्र भेजा जिसमें सरकार ने यह निर्देश दिया कि कोर्ट के सामने इस मामले को वापस लेने के लिए आवेदन दायर किया जाए.
सरकार के आदेश में कहा गया कि बीते 27 अक्टूबर को गोरखपुर के जिला अधिकारी से इस मामले में मिले पत्र के आधार और पूरे केस के तथ्यों की छानबीन करने के बाद यूपी सरकार इस केस को वापस लेने का फैसला लिया है. गोरखपुर के अतिरिक्त जिलाअधिकारी रजनीश ने मामले को वापस लेने की बात कबूली. उन्होंने बताया कि शासन से मामले को वापस लेने के लिए एक आवेदन पत्र मिला है. आपको बता दें कि 27 मई साल 1995 में आईपीसी की धारा 188 के अंतर्गत सीएम योगी और अन्य 14 लोगों के खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया था. यह मामला जिले प्रशासन द्वारा निषेधाज्ञा लागू होने के बावजूद शहर में आयोजित की गई एक बैठक के आरोप में लिया गया था. एफआईआर दर्ज होने के बाद यह मामला स्थानीय कोर्ट में चला गया. जब कोर्ट के सम्मन जारी के बाद भी उन्हें जवाब नहीं मिला तो कोर्ट ने दो साल पहले एनबीडब्ल्यू के खिलाफ आदेश दिया था.
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