पटना। बिहार की महागठबंधन सरकार में मंत्री रहे कार्तिकेय सिंह ने आज इस्तीफा दे दिया। उन्होंने 16 अगस्त को मंत्री के रूप में शपथ ली थी। पहले कार्तिकेय को कानून मंत्रालय दिया गया था, लेकिन अपहरण के पुराने मामले में वारंट जारी होने के बाद सीएम नीतीश ने उनसे कानून मंत्रालय छीनकर उन्हें गन्ना उद्योग मंत्री बना दिया था।
राष्ट्रीय जनता दल के विधायक कार्तिकेय सिंह ने मंत्री पद से इस्तीफा देने का बाद मीडिया से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा उन्होंने कहा कि भाजपा के लोगों को हम पच नहीं रहे थे क्योंकि हम भूमिहार समाज से RJD के कोटा से नेता थे इसलिए आरोप लगा रहे हैं। 2015 में एक मामले में मेरा नाम आया था जिसमें जांच के बाद निर्दोष साबित किया था।
पूर्व बिहार मंत्री कार्तिकेय सिंह ने राजधानी पटना में मीडिया से अपने इस्तीफे पर बात करते हुए कहा कि कोरोना के समय फिर से इस मामले में संज्ञान लिया गया। इसी बीच भाजपा के लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया जिससे मेरा और पार्टी का नाम खराब हो रहा था। इसलिए पार्टी हित में हमने इस्तीफा सौंप दिया।
कार्तिकेय सिंह के इस्तीफे के बाद बिहार में विपक्षी पार्टियां नीतीश सरकार पर हमलावर हो गई हैं। बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि अभी सिर्फ पहला विकेट गिरा है। अभी और भी कई विकेट गिरेंगे।
एनडीए से नाता तोड़ने के बाद जेडीयू ने राजद-कांग्रेस और अन्य दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई। जिसके बाद 16 अगस्त को नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ। जिसमें कार्तिकेय सिंह आरजेडी कोटे से मंत्री बने थे। उन्हें कानून मंत्रालय दिया गया था। जिसे लेकर बाद में सियासी संग्राम शुरू हो गया।
राष्ट्रीय जनता दल के विधायक कार्तिकेय सिंह के खिलाफ 16 अगस्त को कोर्ट में सरेंडर करने का वारंट जारी किया गया था। उनके खिलाफ अपहरण का केस दर्ज है। जिसको लेकर उनके खिलाफ वारंट जारी किया गया था। कार्तिकेय ने वारंट जारी होने के बाद सरेंडर नहीं किया और वे 16 अगस्त को कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेने के राजभवन पहुंच गए।
गौरतलब है कि कार्तिकेय सिंह पर साल 2014 में ये अपहरण का मामला दर्ज किया गया था। उन्हें बिहटा थाना क्षेत्र के बिल्डर राजू सिंह के अपहरण में आरोपी बनाया गया था। इसी मामले में मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह भी आरोपी हैं। कोर्ट ने इसी मामले को लेकर कार्तिकेय के खिलाफ सरेंडर वारंट जारी किया था। लेकिन मंत्री बनने के बाद उन्होंने अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। जिसके बाद कोर्ट ने कार्तिकेय को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर 1 सितंबर 2022 तक रोक लगा दी थी।
बिहार में अपना CM चाहती है भाजपा, नीतीश कैसे करेंगे सियासी भूचाल का सामना
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