नई दिल्ली: देश में आज से जो दूसरा सबसे बड़ा बदलाव हुआ है वो ये है कि देशभर में अब बर्थ सर्टिफिकेट सिंगल डॉक्युमेंट बन गया है. इसका अर्थ यह है कि अन्य किसी डॉक्युमेंट की जगह पर बर्थ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं. ये ठीक उसी तरह से मान्य होगा जैसे की आधार कार्ड होता है. दरअसल बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1 अक्टूबर 2023 से लागू हो गया है. अब बर्थ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए, वोटर लिस्ट, आधार नंबर, मैरिज रजिस्ट्रेशन, नया ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू करने और सरकारी नौकरी में नियुक्ति की तैयारी के लिए सिंगल डॉक्युमेंट के रूप में किया जा सकेगा।
आपको बता दें कि बर्थ सर्टिफिकेट में बच्चे के जन्म की तारीख, लिंग, जन्म स्थान और अन्य जरूरी जानकारी के अलावा माता-पिता का नाम भी दर्ज होता है. इससे बच्चे की पहचान के साथ पैरेंट्स की जानकारी भी मिलती है. अगर आधार है तो भी बर्थ सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगा।
बता दें कि घर या अस्पताल में बच्चे का जन्म होने पर आवेदन के लिए यह नियम है कि बच्चे अगर अस्पताल में जन्म लेते है तो उस जोन कार्यालय में आवेदन करना होगा जिसके अंतर्गत अस्पताल आता है. वहीं बच्चे का जन्म घर पर हुआ है तो जिस जोन में मकान है वहां आवेदन करना होगा।
केंद्र सरकार बनाएगी LGBTQIA+ समुदाय के लिए समिति, जानिए किसकी होगी अध्यक्षता
सेना की महिला अधिकारी अब चलाएगीं तोप और रॉकेट,आर्टिलरी रेजीमेंट में पहले बैच को मिला कमीशन
एंग्जाइटी का समय पर समाधान न किया जाए तो यह डिप्रेशन और अन्य मानसिक बीमारियों…
कब्रिस्तान से जुड़े भयावह किस्से अक्सर हमे सुनने को मिलते हैं, परंतु इस बार एक…
सऊदी में होने वाली मेगा नीलामी भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे शुरू होगी. नीलामी दो…
सर्वदलीय बैठक का आयोजन संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने…
नई दिल्ली: भारत के युवा ओपनर यशस्वी जयसवाल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 161 रन की…
कलौंजी एक आयुर्वेदिक औषधि है जो कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती है। इसे अगर शहद…