लखनऊ। उत्तर प्रदेश के चर्चित बिकरू कांड के आरोपी अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे का आज सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। बता दें कि खुशी पर इस कुख्यात कांड में शामिल होने का आरोप है। जमानत देते वक्त सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि घटना के वक्त वह नाबालिग थी। मुकदमा शुरू हो चुका है। अब खुशी को जेल में रखने की जरूरत नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने खुशी दुबे को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी है। कोर्ट ने कहा है कि खुशी कानपुर नहीं जा सकती है। इसके साथ ही उसे हर हफ्ते स्थानीय थाने में हाजिरी लगानी होगी।
गौरतलब है कि बिकरू कांड में 8 पुलिसकर्मी मारे गए थे। इस कांड के मुख्य आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे मुठभेड़ में ढेर हो चुका है। उसका भतीजा और राइट हैंड कहा जाने वाला अमर दुबे भी मुठभेड़ में मारा जा चुका है। अमर की पत्नी खुशी बिकरू कांड के बाद से ही जेल में है। आज सुप्रीम कोर्ट ने उसे जमानत दी है।
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