पटना: बिहार में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए बिहार सरकार ने कई बड़े निर्णय लिए हैं. जिसके चलते गृह विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग ने शादी समारोह को लेकर नई गाइडलाइन जारी की हैं. अब बिहार में शादी समारोह में 100 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे. साथ ही सड़क पर बैंड के साथ बारात निकालने की अनुमति भी नहीं होगी. यह गाइड लाइन 3 दिसंबर तक लागू रहेगी. साथ ही नई गाइडलाइन के अनुसार शादी समारोह में शामिल होने वालों की थर्मल स्क्रीनिंग के साथ-साथ मास्क भी पहनाना अनिवार्य होगा.
जारी गाइडलाइन के अनुसार श्राद्ध कार्यक्रम में भी 25 लोग ही शामिल हो पाएंगे. वहीं, 30 नवंबर को होने वाले कार्तिक स्नान को लेकर भी लोगों को सलह दी गई है कि 60 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति, बच्चे और गर्भवती महिलाएं घर में ही रहें. वहीं, सरकार ने जारी गाइडलाइन में ये भी बताया है कि कोरोना की संख्या जहां कोरोना का पॉजिटिव रेट 10 फीसदी से अधिक है. पटना में ये संख्या 10 फीसदी से अधिक है. यहां सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में उपस्थिति 50 फीसदी होगी.
गुरुवार को बिहार के अपर गृह सचिव आमिर सुभानी और आपदा विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने प्रेस वार्ता कर ये जानकारी दी कि भारत सरकार ने कोविड को रोकने के लिए जो निर्देश दिए हैं उसके मुताबिक़ राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि वो अतिरिक्त फ़ैसला हालात देख के ले सकते हैं. इसी को देखते हुए कुछ फ़ैसले लिए गए हैं. गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद से बिहार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. यही वजह है कि सरकार ने शादी समारोह में शर्ते लगा दी हैं. ऐसा ही कुछ दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी में भी है जहां बारातियों की संख्या सीमित की गई है.
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