बिहार: बिहार के गोपालगंज जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. दहेज-हत्या के मामले में मृतका के पति को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. बता दें, कोर्ट ने 4 साल पुराने मामले में आरोपी को यह सजा सुनाई है. दोषी पति पर जुर्माना भी लगाया गया है. यह मामला वर्ष 2017 का है. ससुराल वालों पर दहेज में बाइक ने मिलने पर महिला की हत्या करने का आरोप लगाया गया था. कोर्ट में आरोप प्रमाण होने के बाद पति को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. वहीं, इस मामले के अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच जारी है.
जानकारी के मुताबिक, गोपालगंज में दहेज हत्या के 4 साल पुराने मामले में कोर्ट ने पति को दोषी करार करते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई. साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने दोनों पक्षों के वकील की सारी दलीलों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया है.
बताया जा रहा है अरविंद तिवारी की शादी साल 2017 में मृतका निधी देवी के साथ हुई थी. शादी के महज 7 महीने के बाद ही दहेज की मांगे पूरी न होने पर ससुरालवालों ने निधी की 11 अप्रैल 2018 को चाकू मारकर हत्या कर दी थी.
इस हत्याकांड में निधि के पिता कन्हैया पांडेय की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था. शिकायतकर्ता कन्हैया ने इसमें अपने दामाद अरविंद तिवारी और उनके भाई पुरुषोत्तम तिवारी, उनकी पत्नी अमृता देवी उर्फ माया देवी तथा बिटू उर्फ मिंटू को नामजद आरोपी बताया था.
निधी की हत्या के बाद ही पुलिस ने मृतका के पति अरविंद तिवारी को गिरफ्तार कर लिया था और 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल कर दी गई थी. इस मामले के बाकी आरोपियों के खिलाफ पुलिस की जांच अभी जारी है. बाकी आरोपियों के खिलाफ तहकीकात पूरी होने के बाद मामले में आगे की सुनवाई की जाएगी.
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