Bihar Contractual Teachers Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट बिहार के नियोजित शिक्षकों के मामलें में शुक्रवार 10 मई को अपना फैसला सुना सकता है. सुप्रीम कोर्ट का फैसला गुरुवार को 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों के भाग्य का फैसला करेगा. इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने शिक्षकों के हक में फैसला सुनाया था और बिहार सरकार को समान वेतन देने का निर्देश दिया था.
पटना. बिहार के नियोजित शिक्षकों के मामलें में सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार 10 मई को अपना फैसला सुना सकती है. माना जा रहा है कि अदालत सुबह करीब 10. 30 बजे अपना निर्णय सुनाएगी. कोर्ट का फैसला शुक्रवार को 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों के भाग्य का फैसला करेगा. काफी समय से बिहार में समान कार्य के लिए समान वेतन को लेकर नियोजित शिक्षक काफी समय से आंदोलन कर रहे हैं. पहले इस मामले में पटना हाईकोर्ट ने शिक्षकों के हक में फैसला सुनाया था और बिहार सरकार को समान वेतन देने का निर्देश दिया था. हालांकि बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी.
बिहार के नियोजित शिक्षकों को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट उनके हक में फैसला ले सकता है. फिलहाल शिक्षकों की धड़कने बढ़ी हुई हैं और निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर 11 याचिकाओं पर सुनवाई की गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने 3 अक्टूबर 2018 को फैसला सुरक्षित रख लिया था. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का लाखों नियोजक शिक्षकों को बेसब्री से इंतजार है.
बताया जा रहा है कि बिहार शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी भी शुक्रवार को दिल्ली पहुंच सकते हैं. माध्यमिक शिक्षा संघ ने इस मामले में कहा है कि जाहिर तौर पर बिहार के करीब साढ़े तीन लाख नियोजित शिक्षक सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं.