तीस्ता सीतलवाड़ को SC से बड़ी राहत, गुजरात हाईकोर्ट के आदेश पर लगी रोक

नई दिल्ली। सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है. इससे पहले गुजरात दंगे से जुड़े झूठे सबूत देने के मामले में तीस्ता सीतलवाड़ की नियमित जमानत को गुजरात हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था. कोर्ट ने उन्हें तुरंत आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था. गुजरात उच्च न्यायालय ने कहा कि तीस्ता सीतलवाड़ ने लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने और राज्य के तत्कालीन सीएम और मौजूदा पीएम नरेंद्र मोदी की छवि धूमिल करने और उन्हें जेल भेजने की कोशिश की.

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