नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने सरकारी बंगला खाली करने के पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है. बता दें कि इससे पहले दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आप सांसद को सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया था. चड्ढा ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
इससे पहले सोमवार को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के निलंबन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा सचिवालय को नोटिस जारी किया है. अदालत ने सचिवालय से 30 अक्टूबर तक जवाब मांगा है. अब इस मामले में 30 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी.
बता दें कि राघव चड्ढा ने अपने निलंबन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. अगस्त में संसद के मॉनसून सत्र के दौरान चड्ढा को राज्यसभा से निलंबित किया गया था. 5 सांसदों की बिना सहमति के उनका नाम चयन समिति के लिए प्रस्तावित करने के आरोप में उन्हें निलंबित किया गया था. फिलहाल यह मामला अभी संसद की विशेषाधिकार कमेटी के पास है. राघव चड्ढा ने सुप्रीम कोर्ट में अपने निलंबन को गलत बताया है.
मानसून सत्र से निलंबित किए जाए जाने के बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया. उन्होंने कहा कि राज्यसभा सभापति ने उनको निलंबित कर दिया ये सही नहीं है और लोकतंत्र के भावना के खिलाफ है. सांसद राघव ने कहा कि सदन में हमारी बात बिल्कुल नहीं सुनी जा रही थी इसलिए बाहर चले गए थे.
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