बेंगलुरू। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को भूमि की अधिसूचना जारी करने से संबंधित भ्रष्टाचार के एक मामले में बीजेपी नेता के खिलाफ कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है।
बता दें कि 22 दिसंबर, 2020 कर्नाटक हाईकोर्ट ने बी एस येदियुरप्पा के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत दर्ज एक आपराधिक शिकायत को रद्द करने से इनकार कर दिया था। फरवरी 2006 से अक्टूबर 2007 तक येदियुरप्पा के कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री रहने के दौरान भूमि के कुछ हिस्से को गैर अधिसूचित करने और उद्यमियों को आवंटित करने का उन पर आरोप लगाया गया था।
सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने शुक्रवार को हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ येदियुरप्पा की अपील पर कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस और वासुदेव रेड्डी को नोटिस जारी कर दिया है। एस येदियुरप्पा के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि कर्नाटक हाई ने 2015 में इसी मामले में सह-आरोपी रघुनाथ विश्वनाथ देशपांडे के खिलाफ प्राथमिकी रद्द कर दी थी।
पूर्व मुख्यमंत्री के वकील ने देश के सबसे बड़ी अदालत में कहा कि येदियुरप्पा के खिलाफ जांच अवैध थी और न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग के समान थी। 21 दिसंबर, 2015 को कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस ने रेड्डी की ओर से दायर एक निजी शिकायत पर भ्रष्टाचार निवारण कानून के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।
बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है' के बाद जेडीयू ने नारा दिया है, 'जब…
राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि यह युवा इसलिए मारा गया क्योंकि वह दलित था…
उत्तराखंड के निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान सोमवार को कर दिया गया है। राज्य…
केंद्र सरकार ने निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (RTE) नियम, 2010 में बड़ा संशोधन…
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का शेड्यूल जल्द ही जारी कर दिया जायेगा. पिछली चैंपियंस ट्रॉफी…
जयपुर पुलिस ने एक ऐसी महिला को गिरफ्तार किया है, जो शादी के बाद युवकों…