जौनपुर/लखनऊ: जौनपुर के बाहुबली सांसद धनंजय सिंह को बड़ा झटका लगा है. अपहरण और रंगदारी के मामले में जौनपुर की अदालत ने धनंजय सिंह को 7 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने पूर्व सांसद पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. बता दें कि धनंजय पर नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर का अपहरण करने और रंगदारी मांगने का आरोप लगा था, जिसमें मंगलवार को एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया था.
बता दें कि 7 साल की सजा मिलने के बाद अब धनंजय सिंह लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. वहीं, सजा के ऐलान के बाद कोर्ट रूम से बाहर निकलते वक्त धनंजय सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का रूख करूंगा. उन्होंने कहा हैं चुनाव जरूर लड़ूंगा. ये सब मुझे चुनाव लड़ने से रोकने की साजिश है.
गौरतलब है कि यह मामला 10 मई, 2020 का है. इस दिन मुजफ्फरनगर के रहने वाले नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल ने धनंजय सिंह और उनके साथी संतोष विक्रम के खिलाफ लाइन बाजार थाने में अपहरण, रंगदारी और अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई थी. अपनी एफआईआर में अभिनव सिंघल ने कहा था कि संतोष विक्रम और उनके दो साथियों ने मेरा अपहरण किया और धनंजय सिंह के आवास पर ले गए. इसके बाद धनंजय सिंह पिस्टल लेकर आए और गन पॉइंट पर उन्हें गंदी-गंदी गालियां दीं. इसके साथ ही रंगदारी भी मांगी.
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