नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. उच्च न्यायालय ने सीएम की गिरफ्तारी-रिमांड को सही ठहराया है. इसके साथ ही गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली सीएम की अर्जी को खारिज कर दिया है. मालूम हो कि केजरीवाल ने 23 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका लगाई थी.
अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने हमारे समक्ष पर्याप्त सबूत पेश किया है. हमने उन बयानों को देखा है, जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि गोवा चुनाव के लिए पैसा भेजा गया था. सीएम केजरीवाल को रिमांड में भेजने का फैसला बरकरार रखते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि हमें संवैधानिक नैतकिता की फिक्र है, राजनीतिक नैतिकता की नहीं.
बता दें कि इससे पहले 3 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल के वकील ने हाईकोर्ट में कहा था कि इस बात का ईडी के पास कोई सबूत नहीं है कि केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थे. ऐसे में अब ये कहना कि दिल्ली के सीएम हवाला ट्रांजैक्शन कर रहे होंगे, ये पूरी तरह से हास्यापद है. इसका कोई अर्थ नहीं है.
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