रामपुर/लखनऊ: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को बड़ा झटका लगा है. डूंगरपुर मामले में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम को 7 साल की सजा सुनाई है. वहीं, 5 अन्य दोषियों को 5-5 साल की सजा सुनाई गई है.
बता दें कि यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान डूंगरपुर में विभागीय योजना के तहत आसरा आवास का निर्माण करवाया गया था. इस स्थान पर पहले ही कई मकानों का बने हुए थे, जिन्हें सरकारी जमीन पर बना हुआ बताकर साल 2016 में उन्हें ध्वस्त कर दिया गया. इसके बाद राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने पर 2019 में थाना गंज में इस मामले में 10 से अधिक केस दर्ज कराए गए.
थाना गंज में दर्ज कराए गए मुकदमों में सपा नेता आजम खान पर आरोप लगा कि उनके ही इशारे पर पुलिस और समाजवादी पार्टी के लोगों ने आसरा आवास बनाने के लिए घरों को जबरन खाली कराया. वहां पहले से बने मकानों पर बुलडोजर चलवाकर उन्हें ध्वस्त कर दिया गया. इन मुकदमों की विवेचना के दौरान आजम खान के नाम को भी शामिल किया गया.
गौरतलब है कि आजम खान को पहले भी दो मामलों में सजा मिल चुकी है. जिनमें हेट स्पीच मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें दो साल की सजा सुनाई थी. इसके बाद फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में भी रामपुर की MP-MLA कोर्ट ने उन्हें 7 साल की सजा सुनाई. इस मामले में कोर्ट ने आजम के साथ ही उनकी पत्नी डॉ तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को भी 7-7 साल जेल की सजा सुनाई थी.
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