नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सर्वोच्च न्यायालय ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। इससे पहले हेट स्पीच मामले में सजा मिलने के बाद उनके पिता आजम खान की विधानसभा सदस्यता चली गई थी।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अब्दुल्ला आजम के विधायक के तौर पर चुनाव को रद्द करने का आदेश दिया था। अब्दुल्ला ने साल 2017 में स्वार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बीवी नागरत्न की पीठ ने आज सपा नेता अब्दुल्ला आजम की याचिका को खारिज कर दिया। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम की तरफ से पेश किए गए जन्म प्रमाण को फर्जी करार दिया था, जिसके बाद उनका चुनाव रद्द कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने पाया था कि अब्दुल्ला की उम्र 2017 के विधानसभा चुनाव में निर्धारित 25 साल से कम थी।
बहुजन समाज पार्टी के नेता नवाब काजम अली खान ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अब्दुल्ला आजम के 2017 के विधानसभा चुनाव को चुनौती दी थी। उन्होंने याचिका में आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला के शिक्षा से जुड़े प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र में दो अलग-अलग तारीख दर्ज है। शिक्षा के प्रमाण पत्रों में अब्दुल्ला का जन्म 1 जनवरी 1993 में हुआ था, वहीं जन्म प्रमाण पत्र के मुताबिक वह 30 सितंबर 1990 को पैदा हुए थे।
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