नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने आज AAP के दिल्ली के राउज एवेन्यू स्थित पार्टी दफ्तर को खाली करने का आदेश दे दिया है. सर्वोच्च न्यायालय ने दफ्तर खाली करने के लिए आम आदमी पार्टी को 15 जून तक की मोहलत दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि नए दफ्तर की जमीन के लिए पार्टी केंद्र सरकार से आवेदन करे.
अदालत ने कहा कि जिस जमीन पर अभी AAP का दफ्तर बना हुआ है, वो दिल्ली हाईकोर्ट को दी गई थी. पार्टी ने वहां पर अतिक्रमण किया है. यहां पर राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए अतिरिक्त कोर्ट रूम का निर्माण होना है. उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर दफ्तर खाली करने के लिए हम आपको अतिरिक्त वक्त दे रहे हैं.
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