नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं. दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में गैर-इरादतन हत्या की कोशिश वाली आईपीसी की धारा-308 जोड़ दी है. 300 पन्नों वाली इस चार्जशीट पर 30 जुलाई को तीस हजारी कोर्ट में सुनवाई होगी.
स्वाति मालीवाल से अभद्रता मामले में दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को तीस हजारी कोर्ट में अपनी चार्जशीट पेश की. बिभव कुमार के खिलाफ दाखिल यह चार्जशीट 300 पन्नों की है और इसमें करीब 50 गवाहों के बयान भी शामिल हैं. बता दें कि बिभव कुमार पर 13 मई को दिल्ली सीएम आवास पर AAP सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट करने का आरोप है.
इससे पहले शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने बिभव कुमार को जमानत देने से इनकार कर दिया था. उच्च न्यायालय ने कहा कि बिभव का काफी प्रभाव है और वह जांच को प्रभावित कर सकते हैं. गौरतलब है कि एक डीसीपी स्तर की महिला अधिकारी के नेतृत्व में इस मामले की जांच हो रही है.
मारपीट केस के बाद मालीवाल का पहला इंटरव्यू, बोलीं- बिभव लात मार रहा था तब घर पर ही थे केजरीवाल
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