गांधीनगर/नई दिल्ली: गुजरात की भूपेंद्र पटेल सरकार ने पिछले दिनों सोमनाथ मंदिर के आस-पास इलाकों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की थी. इस दौरान मंदिर के 102 एकड़ क्षेत्र में ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन हुए, जिसमें मुस्लिम समुदाय के 5 दरगाह, 10 मस्जिदें और 45 घरों को तोड़ा गया. भूपेंद्र सरकार के इस फैसले पर गुजरात में काफी हंगामा हुआ. वहीं, हिंदू संगठनों ने इस पर खुशी जाहिर की.
इस अतिक्रमण रोधी अभियान में 102 एकड़ की सरकारी जमीन को खाली कराया गया. प्रशासन ने बताया कि इन सरकारी जमीनों की कीमत करीब 320 करोड़ रुपये है. इस अभियान के लिए जिला प्रशासन ने सैकड़ों पुलिस कर्मियों की तैनाती की थी. अतिक्रमण रोधी इस कार्य में 52 ट्रैक्टर, 58 बुलडोजर, पांच ट्रक, दो हाइड्रा क्रेन, दो एंबुलेंस और तीन दमकल की गाड़ियां शामिल थीं.
इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले पर काफी तल्ख टिप्पणी की. अदालत ने कहा कि गुजरात में अधिकारियों ने बुलडोजर कार्रवाई करके उनके आदेश की अवमानना की है. कोर्ट ने कहा कि ऐसा हुआ तो हम ना केवल दोषी अधिकारियों को जेल भेजेंगे. बल्कि उन्हें उन संपत्तियों को दोबारा बनवाने के लिए आदेश भी देंगे.
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