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भीमा कोरेगांव मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले एडीजी परमबीर सिंह के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिका

महाराष्ट्र के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी) परमबीर सिंह के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है. जिसमें मजिस्ट्रेट के आदेश की अवहेलना और प्रेस कॉन्फ्रेंस में साक्ष्यों का खुलासा करने के लिए कोर्ट की अवमानना को लेकर परमबीर सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है.

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bhima koregaon violence case
  • September 4, 2018 7:44 pm Asia/KolkataIST, Updated 6 years ago

मुंबई. बॉम्बे हाईकोर्ट में महाराष्ट्र के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी) परमबीर सिंह के खिलाफ पीआईएल दायर की गई है. जिसके द्वार मजिस्ट्रेट के आदेश की अवहेलना करने और प्रेस कॉन्फ्रेंस में साक्ष्यों का खुलासा करने के लिए कोर्ट की अवमानना के तहत एडीजी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है. कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 7 सितंबर को करेगा. बता दें कि बीते शुक्रवार को एडीजी परमबीर सिंह ने कोरेगांव भीमा हिंसा के मामले में माओवादियों से संबंध रखने वाले कुछ प्रमुख नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज केस को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. सोमवार को कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस मामले में सवाल भी उठाया.

गौरतलब है कि शुक्रवार को परमवीर सिंह ने पुणे पुलिस के साथ मिलकर मीडिया से बातचीत की थी. उस दौरान सिंह ने कार्यकर्ताओं के बीच अदला-बदली किए गए पत्रों को पढ़कर भी सुनाया था. सिंह का दावा था कि जून में और पिछले सप्ताह गिरफ्तार किए गए वामपंथी कार्यकर्ताओं के माओवादियों के साथ संबंधों को बताने के कई ठोस सबूत हैं. ऐसे में बॉम्बे हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति एस एस शिंदे और मृदुला भाटकर की पीठ ने कोरेगांव भीमा हिंसा का शिकार होने का दावा करने वाले एक शख्स सतीश गायकवाड़ द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जिन दस्तावेजों का इस्तेमाल मामले में साक्ष्य के तौर पर किया जा रहा है, पुलिस उन दस्तावेजों को कैसे पढ़कर सुना सकती है.

न्यायमूर्ति भाटकर ने सुनवाई के दौरान कहा कि ऐसा पुलिस कैसे कर सकती है? मामला विचारधीन है. हाईकोर्ट इस मामले को लेकर विचार कर रहा है. ऐसे में मामले से जुड़ी सूचनाओं का खुलासा बेहद गलत है. वहीं लोक अभियोजक दीपक ठाकरे ने कहा कि इस ममाले में संबंधित पुलिस अधिकारियों से बात कर जवाब मांगेंगे. गौरतलब है कि बीते शुक्रवार को सतीश गायकवाड़ ने याचिका दाखिल करते हुए इस मामले की जांच एनआईए से करवाने की मांग की. गायकवाड़ ने हाईकोर्ट से पुणे पुलिस द्वारा मामले की जांच आगे नहीं करने और जांच पर रोक की अपील की है. ऐसे में पीठ अब मामले की अगली सुनवाई 7 सितंबर को करेगी.

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