नई दिल्लीः अगर आप वित्त साल 2022-23 या आकलन साल 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) भरने की 31 जुलाई की समय-सीमा से चूक गए हैं तो भी रिटर्न दाखिल करने का आपके पास आखिरी मौका अभी भी है। आप 31 दिसंबर, 2023 तक जुर्माने के साथ बिलेटेड रिटर्न का भुगतान कर सकते हैं। आयकर नियमों के अनुसार, करदाता को हर […]
नई दिल्लीः अगर आप वित्त साल 2022-23 या आकलन साल 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) भरने की 31 जुलाई की समय-सीमा से चूक गए हैं तो भी रिटर्न दाखिल करने का आपके पास आखिरी मौका अभी भी है। आप 31 दिसंबर, 2023 तक जुर्माने के साथ बिलेटेड रिटर्न का भुगतान कर सकते हैं। आयकर नियमों के अनुसार, करदाता को हर वर्ष 31 जुलाई तक रिटर्न भरना होता है। किसी कारण से अगर आप इस अवधि तक आईटीआर नहीं भर पाते हैं तो भी आपको लेट फीस के साथ रिटर्न दाखिल करने का आखिरी अवसर दिया जाता है। यानी जब कोई आखिरी तारीख (31 जुलाई) के बाद आईटीआर भरता है तो उसे बिलेटेड रिटर्न कहते हैं।
बिलेटेड आईटीआर भरने का सबसे बड़ा अलाभ है कि आपको लेट फीस भरना पड़ता है। यह जुर्माना 5,000 रुपये तक जा सकता है। अगर आपकी सालाना करयोग्य आय 5 लाख रुपये से कम है तो आपको बिलेटेड रिटर्न भरते वक्त 1,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ता है। आपकी कर योग्य आय 5 लाख रुपये से ज्यादा है तो 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।
आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर क्लिक करें।
यूजर आईडी में पैन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल कर लॉग इन करें।
ऊपर ई-फाइल मेन्यू दिखेगा। इनकम टैक्स रिटर्न पर जाकर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न के विकल्प पर क्लिक करें।
संबंधित आकलन साल चुनें। नीचे मोड ऑफ फाइलिंग में ऑनलाइन विकल्प चुनकर कंटीन्यू पर जाएं।
स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करें अगर आपने पहले फाइलिंग का प्रयास किया था और ड्राफ्ट सेव कर रखा था तो ऊपर वाला विकल्प चुन सकते हैं।
फिर स्टेटस एप्लिकेबल में इंडिविजुअल पर जाएं क्योंकि आपको आईटीआर-1 भरना है।
अगले पेज पर आईटीआर दाखिल करने की वजह बतानी होगी।
यहां पहले से भरे रिटर्न का विवरण वैलिडेट करना होगा।
अब अपने आईटीआर का प्रीव्यू देख प्रोसीड टू वैलिडेशन पर जाएं।
यहां ई-सत्यापन करना होगा, जिसके बाद आपका रिटर्न दाखिल हो जाएगा।