Banking Tips: गलत बैंक अकाउंट में गया एटीएम से भेजा पैसा इन टिप्स से पाएं वापस

Banking Tips: बैंक के कामों में हमेशा सावधानी बरतना बेहद जरूरी है. हालांकि सावधानी के बाद भी कई बार गलती हो जाती है और पैसा गलत अकाउंट में चला जाता है. पैसा किसी और के अकाउंट में जाए इसपर परेशान होने की जरूरत नहीं है. पैसा वापस पाने के लिए कुछ टिप्स का इस्तेमाल करें जिससे पैसा वापस अपने अकाउंट में पा सकते हैं.

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Banking Tips: गलत बैंक अकाउंट में गया एटीएम से भेजा पैसा इन टिप्स से पाएं वापस

Aanchal Pandey

  • January 21, 2019 7:18 am Asia/KolkataIST, Updated 6 years ago

नई दिल्ली. कई बार बैंक अकाउंट में पैसा डालते समय गलती हो जाती है. कई बार ये गलती होती है बैंक अकाउंट नंबर में. ऐसे में पैसा गलत अकाउंट में चला जाता है. पैसा दूसरों के अकाउंट में जाने पर परेशान नहीं होना चाहिए. बल्कि ये पैसा वापस आ सकता है जिसके लिए कुछ टिप्स को अपनाना होगा. तो जानें अगर किसी दूसरे के बैंक अकाउंट में पैसा चला जाए तो उसे कैसे वापस पाएं. यदि बैंक अकाउंट में पैसा ऑनलाइन नेट बैंकिंग से ट्रांसफर किया जा रहा है तो जान लें ऐसे में गलती बेहद कम होती है. ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करने के लिए जिस अकाउंट में पैसे भेजना है उसे अपने बैंक खाते से जोड़ना होता है.

जिसके लिए भी दो बार उस अकाउंट नंबर को डालना पड़ता है. यदि वो एक समान नहीं होता तो खाता जुड़ता ही नहीं है. साथ ही इसके लिए आईएफएससी कोड डालना होता है जो वेरिफाई भी किया जाता है. समान खाता नंबर न होने पर ऑनलाइन बैंक उसे रिजेक्ट कर देता है और सा ट्रांसफर नहीं किया जा सकता. यही कारण है कि ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करने में गलती करने से तो बचा जा सकता है. लेकिन बैंक में जाकर पैसा ट्रांसफर करते समय बैंक अकाउंट नबंर लिख कर देना पड़ता है जिसमें कई बार लिखने में या कई बार पढ़े जाने में गलती हो जाती है. इसी कारण पैसा जिसके अकाउंट में जाना चाहिए उसकी जगह गलत अकाउंट में चला जाता है.

इसके अलावा अगर आप एटीएम से पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं और उस समय गलती से पैसा गलत अकाउंट में गया तो ये परेशानी भरा हो सकता है. हालांकि ये पैसा वापस निकाला जा सकता है. जानें कैसे? सबसे पहले तो गलती से किसी और के अकाउंट में पैसे भेज दिए हों तो तुरंत इस बात की जानकारी बैंक को दें. बैंक इसकी जानकारी उस व्यक्ति के बैंक को देगा जिसके अकाउंट में गलती से पैसा गया है. इसके बाद बैंक उस अकाउंट होल्डर से अनुमति मांगेगा की उसके अकाउंट में गलती से गए पैसे को वापस ले लिया जाए. यदि वो व्यक्ति ऐसा करने के लिए तैयार हो जाता है तो आसानी से पैसे वापस ट्रांसफर किए जा सकते हैं.

हालांकि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाला शख्स पैसा वापस करने के लिए मना कर दे. ऐसे में उस व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज करा सकते हैं. बता दें कि जिस अकाउंट में पैसे डालने थे और जिस में डाले गए दोनों एक ही बैंक के हों तो गलती ठीक होने में कम समय लगता है. इस बारे में रिजर्व बैंक ने भी गाइडलाइन दी हैं जिसके अनुसार खाते की सही जानकारी देना अकाउंट लिंक करने वाले की जिम्मेदारी है. यदि अकाउंट नबंर लिखने में कोई गलती होती है तो बैंक इसका जिम्‍मेदार नहीं होगा. इसके अलावा जिस अकाउंट में पैसा गया उसकी मंजूरी के बिना पैसा वापस ट्रांसफर नहीं किया जा सकता.

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