वाराणसी/लखनऊ: माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को बड़ा झटका लगा है. फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में वाराणसी की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने मुख्तार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 2.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
बता दें कि 27 फरवरी को दोनों पक्षों की तरफ से बहस पूरी हो गई थी. जिसके बाद अदालत ने फैसला सुनाने के लिए 12 मार्च, मंगलवार की तिथि तय की थी. अदालत के फैसले के बाद मुख़्तार के वकील ने कहा कि हमें कोर्ट की कॉपी का इंतजार है. फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी.
गौरतलब है कि यह मामला 36 साल पुराना है. मुख्तार अंसारी पर आरोप है कि उसने डीएम और एसपी का फर्जी हस्ताक्षर कर लाइसेंस लिया. इसे लेकर मोहम्मदाबाद थाने में केस दर्ज किया गया. माफिया मुख़्तार को भारतीय दंड संहिता की धारा 428,467,468,120B के तहत दोषी माना गया. मुख्तार अंसारी ने तत्कालीन डीएम आलोक रंजन व एसपी गाजीपुर देवराज के फर्जी हस्ताक्षर बनवाकर शस्त्र लाइसेंस हासिल किया था.
Gangster Case: गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल की जेल, 5 लाख जुर्माना भी लगा
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