बदलापुर/मुंबई: महाराष्ट्र के बदलापुर रेप केस के आरोपी अक्षय शिंदे के एनकाउंटर पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सवाल खड़े कर दिए हैं. अदालत ने राज्य सरकार से कहा- हम यह कैसे माने कि 4 पुलिस वाले एक आरोपी को नहीं संभाल पाए. आरोपी के हाथ में हथकड़ी लगी हुई थी, अगर सेल्फ डिफेंस जैसी स्थिति भी बनी थी तो आरोपी के पैर में गोली क्यों नहीं चलाई गई.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने अक्षय शिंदे एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर गोली चलाने वाला अधिकारी असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर है तो फिर वह ये बात नहीं कह सकता कि उसे पता नहीं था कि रिएक्ट कैसे करना है. उस पुलिस अफसर को यह पता होना चाहिए कि कहां पर गोली चलानी है.
अदालत ने आगे कहा कि जैसे ही आरोपी ने ट्रिगर दबाया, उस पर तुरंत काबू पा लेना चाहिए था. अक्षय शिंदे तो कोई मजबूत आदमी था नहीं. कोर्ट के लिए यह स्वीकार करना काफी मुश्किल है कि यह एक एनकाउंटर था. मामले की अगली सुनवाई अब 3 अक्टूबर को होगी.
बता दें कि बदलापुर केस के आरोपी अक्षय शिंदे के पिता ने इस एनकाउंटर को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. इस केस पर जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण और जस्टिस रेवती मोहिते डेरे की बेंच सुनवाई कर रही है. अक्षय शिंदे के पिता ने इस एनकाउंटर की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम (एसआईटी) बनाने की मांग की है.
महाराष्ट्र: बदलापुर रेप केस के आरोपी अक्षय शिंदे की एनकाउंटर में मौत
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